भिलाई। दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड क्षेत्र में देर रात को वन विभाग की टीम ने सुरपा गांव के पास प्रतिबंधित कहुआ सहित अन्य मिश्रित प्रजाति के लकड़ियों का परिवहन करते पांच वाहन को जब्त किया है। इस मामले में दस ड्राइवर और हेल्पर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कार्यवाही किया गया है। पांचों वाहन में लकड़ियों का अवैध परिवहन किस जगह से कहां के लिए हो रहा था, इसका खुलासा जांच के बाद वन विभाग द्वारा किया जाएगा।

‌वन मंडल दुर्ग द्वारा वन मंडलाधिकारी के दिशा निर्देश पर पाटन क्षेत्र में रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान लकड़ियों से लदी पांच गाड़ियां सुरपा गांव के पास सड़क से गुजर रही थी। उप वन मंडलाधिकारी धनेश कुमार साहू के नेतृत्व में वहां पर तैनात टीम ने लकड़ियों से भरी वाहनों को रोककर पूछताछ किया। इस दौरान पांचों वाहन में मौजूद एक – एक ड्राइवर व हेल्पर लकड़ियों से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इससे साफ हो गया कि पांचों वाहन में लकड़ियों का अवैध परिवहन हो रहा था। वन विभाग की टीम ने वाहन क्रमांक सीजी 04 जेसी 8048, सीजी 06 एम 0463, सीजी 07 सीए 1055 और सीजी 07 सी 7987 को पाटन और सीजी 04 जेडी 7725 को कुम्हारी डिपो में रखा गया है।

उप वन मंडलाधिकारी धनेश कुमार साहू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पाटन क्षेत्र में लकड़ियों के अवैध परिवहन की जानकारी सामने आ रही थी। इसलिए वन मंडलाधिकारी दुर्ग के निर्देश पर रात्रि गश्त किया जा रहा था। इस दौरान पकड़े गए सभी वाहन में मिश्रित प्रजाति के लकड़ियों का अवैध परिवहन हो रहा था। इसमें सभी पांच वाहन में प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति के लकड़ी का गोला भी शामिल है। पांचों वाहन में एक – एक ड्राइवर और हेल्पर थे। लकड़ियों के अवैध परिवहन को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि लकड़ियों का परिवहन किस जगह से कहां के लिए किया जा रहा था।

दो दिन पहले धमधा में पकड़ाया था एक गाड़ी
पेड़ों के अवैध कटाई और परिवहन को लेकर दुर्ग जिले का धमधा परिक्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। पाटन की तरह धमधा में भी धान कटाई के साथ ही हरे भरे वृक्षों को काटकर शहर के आरा मिल और उद्योग में परिवहन किया जा रहा है। दो दिन पहले 3 दिसंबर को धमधा परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने लकड़ियों के अवैध परिवहन में लिप्त एक वाहन को जब्त किया है। आधी रात को वन विभाग की टीम ने वाहन क्रमांक सीजी 04 जेडी 7725 को रोका। इस वाहन में प्रतिबंधित कहुआ सहित अन्य प्रजाति के लकड़ी लदे हुए थे। इन लकड़ियों के वैध परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। लिहाजा ड्राइवर व हेल्पर को हिरासत में लेकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कार्यवाही किया गया।

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