
गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग की एसडीएम अर्पिता पाठक ने कहा कि अंचल के सभी शासकीय शालाओं के साथ साथ निजी शालाओं में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो चुका है। इसके अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कमजोर एवं दुर्बल वर्ग तथा अलाभित समूह के बच्चों को उनकी पहुंचा सीमा में प्रवेश दिलाया जाता है। उन्होंने इसके परिपालन में सभी निजी शालाओं में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। जिससे की सभी पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकें। एसडीएम ने ड्राप आउट हो चुके बच्चों की जानकारी पोर्टल में मार्क की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम अर्पिता पाठक ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम पालन सुनिश्चित करने निरीक्षण टीम का गठन कर निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार, शुल्क, मान्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम अर्पिता पाठक ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।