गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। मौसम खरीफ वर्ष 2024 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक किसान आवेदन कर सकते है। इसी क्रम में योजना का अधिक से अधिक कृषकों को फसल बीमा आवरण में लाने हेतु कृषि विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बीमा कंपनी के द्वारा जिले के समस्त विकासखण्ड़ों में कृषक पाठशाला आयोजित कर योजना से कृषकों को लाभान्वित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में ग्राम चिखली, गाड़ाडीह, भेण्ड्री, पोखरा, राजिम, बासीन, सीनापाली, बाड़ीगांव इत्यादि ग्रामों में कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया। जिले के समस्त ग्राम/ग्राम पंचायतों में कोटवारों के द्वारा मुनादी कराकर फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि चंदन कुमार रॉय ने बताया की ऋणी कृषकों का फसल बीमा वित्तीय संस्थाओं से खरीफ वर्ष 2024 में कृषि ऋण लेने पर स्वतः ही बीमा हो जायेगा किन्तु अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने हेतु किसान भाई आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बी-1, पी-2, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, सक्रिय, बैंक खाता पासबुक, जिसमें आई.एफ.एस.सी. कोड़ अंकित हो तथा निर्धारित प्रीमियम दर के साथ अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सुखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले के किसान अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल उड़द, मंूग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का एवं सोयाबीन का बीमा करा सकते है। योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2024 अंतर्गत अधिसूचित फसलों हेतु बीमा इकाई ‘‘ग्राम‘‘ (धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन एवं मक्का) तथा बीमा इकाई ‘‘रा.नि.मं‘‘ (कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफली, अरहर, मंूग एवं उड़द) निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक किसान, बटाईदार व वनपट्टाधारी किसान ले सकते है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिला गरियाबंद में फसल बीमा के लिए बीमा कंपनी बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अनुबंधित है। जिला गरियाबंद में विगत वर्ष 2023 खरीफ फसल में ऋणी किसानों के 1,22,694 व अऋणी किसानों के 15,720 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका फसल बीमा कराया गया था। जिसमें 32,685 बीमित आवेदकों को फसल क्षति की स्थिति में 16 करोड़ 67 लाख 35 हजार 162 रूपये का दावा भुगतान किया गया। इस वर्ष भी फसल बीमा के लिए कृषक अपने क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी, बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी), पटवारी बीमा कंपनी के एजेंट, सी.एस.सी. (चॉईस सेंटर), ए.आई.डी.एस. एजेंट, से संपर्क स्थापित कर किसान फसलों का बीमा करा सकते है। अतः जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए कृषकगणों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलो का बीमा अवश्य कराये।

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