महेश प्रसाद

एमसीबी/केल्हारी (गंगा प्रकाश)। अंधे कत्ल की गुत्थी आखिरकार केल्हारी पुलिस ने सुलझा ली, उक्त मामले में तीन आरोपियों को केल्हारी पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जेल के सलाखों के पीछे भेजने में सफ़लता प्राप्त कर ली है।

आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 के शाम को ढाबा (रामानुजनगर) के जंगल में गड्डूहा नदी में एक अज्ञात युवक की लाश पड़े होने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों सहित पंच द्वारा केल्हारी पुलिस को दी गई थी। घटनाक्रम की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी केल्हारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर टी.आर.कोशिमा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेष बरैया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनेंद्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देश के अनुसार मर्ग क्रमांक- 01/ 2023 धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मर्ग प्रकरण दर्ज कर घटना स्थल पहुंचे जहां मृतक का शव नदी के बहुत कम पानी में नाक, मुंह, पेट के बल पड़ा हुआ मिला। अगले दिवस शव की शिनाख्त मृतक के बड़े भाई राम मनोहर पाव निवासी ग्राम रैकोबा ने मृतक की पहचान अपने छोटे भाई रामगोपाल पाव पिता मल्लू पाव उम्र 21वर्ष निवासी ग्राम रैकोबा जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) के रुप में किया। एसडीओपी मनेद्रगढ़ भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मृतक के शव की जांच, पंचनामा कर्यवाही उपरांत शव पोस्ट मार्टम कराया गया, चिकित्सक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फेफड़े(लंग्स) में पानी भर जाने से मृतक की मृत्यु होना बताया गया। जबकि पुलिस को घटना स्थल एवं मृतक के संदिग्ध शव को देखकर मृतक के साथ अपराध घटित कर हत्या होने की संदेह रहा है। मर्ग प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग के द्वारा एमसीबी पुलिस अधीक्षक को मर्ग प्रकरण में गहन जांच, विवेचना कराने के निर्देश दिऐ गऐ थे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना प्रभारी को मर्ग प्रकरण की गहन जांच कर शीघ्र निराकरण करने के निरंतर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। जिसके परिपालन में निमेश बरैया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी मनेद्रगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी केल्हारी प्रद्युम्न तिवारी अपने सहयोगियों की टीम गठित कर स.उ.नि. दिलशाय कुजूर, प्रधान आरक्षक शेष नारायण सिंह, आरक्षक दीपक सिंह, भगत सिंह, रमेश मिश्रा, प्रबोध कुजुर, विकास कुजूर को शामिल कर घटना स्थल के आस पास इलाकों के साथ मृतक के गांव ग्राम रैकोबा जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) में प्रकरण से सम्बंधित लोगों से गहन पूछताछ व विवेचना करने पर पारिवारिक रंजिश पर हत्या होना पाया गया। मर्ग प्रकरण की जांच पर हत्या का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध क्रमांक- 11/2023 धारा 302,201,34 भा द वि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना की गई, प्रकरण की विवेचना से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी मानसिंह पाव पिता श्यामलाल पाव उम्र 35वर्ष, राम नरेश पाव पिता कोदूलाल पाव उम्र 26 वर्ष, राममिलन पिता कोदूलाल पाव उम्र 30वर्ष तीनों आरोपी निवासी ग्राम रैकोबा थाना जैतपुर जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) के द्वारा पारिवारिक रंजिश के कारण 31 दिसंबर 2022 को पिकनिक मनाने के बहाने मृतक को घटनास्थल ले जाकर अंधेरा होने पर नदी के कम पानी में नाक, मुंह, पेट के बल पटक दवा कर हत्या करना जाने से आरोपियों को दिनाक 24फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के ग्राम रैकोबा थाना जैतपुर जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मनेंद्रगढ़ में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपियों का जेल वारंट जारी किए जाने पर जिला जेल मनेद्रगढ़ दाखिल कराया गया।


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