गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 को दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक वर्ग के मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में रिर्टनिंग अधिकारी एसडीएम अर्पिता पाठक द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत मतदान केन्द्रवार दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया जाकर इन मतदाताओं के द्वारा मांग किए जाने पर मतदान दिवस को उनके आवास स्थल से मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान पश्चात् उनके आवास स्थल तक छोड़ने हेतु निःशुल्क वाहन व्यवस्था किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदान के लिए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग के शहरी क्षेत्रों में स्थित मतदान केन्द्रों का कलस्टर बनाकर रूट चार्ट तैयार किया गया है जिसके अनुसार निःशुल्क परिवहन व्यवस्था हेतु दिव्यांग रथ तैयार किया गया है। जिससे कलस्टर में सम्मिलित सभी मतदान केन्द्र्रों में आवास से लाने एवं आवास स्थल तक छोड़ने हेतु रूट चार्ट अनुसार परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। मतदान दिवस 26 अप्रैल को प्रत्येक शहरी क्षेत्र में दिव्यांग रथ संचालित किए जायेंगे जिसमें संबंधित नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दिव्यांग रथ में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित बैनर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्पित पाठक ने बताया कि दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं की सुविधा एवं सुगम्यता को दृष्टिगत रखते हुए इस दौरान उपयुक्त वाहन को दिव्यांग रथ के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। दिव्यांग रथ में व्हील चेयर तथा बैसाखी इत्यादि सहायक उपकरण भी आवश्यकता अनुसार रखा जाएगा। एसडीएम अर्पिता पाठक ने बताया कि इसी तरह ग्रामीण इलाकों में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं अन्य मैदानी अमले के सहयोग से दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं की सुविधा एवं सुगम्यता को दृष्टिगत रखते हुए उनके मांग किए जाने पर दिव्यांग रथ के रूप में उपयुक्त वाहन का प्रयोग कर उन्हें निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित बैनर प्रदर्शित की जाएगी। उक्त संबंध में अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के उप संचालक एवं सहायक नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।


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