अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

बलौदाबाजार/भाटापारा (गंगा प्रकाश)। ग्रामीणों से पूछताछ , घटनास्थल निरीक्षण एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद से पूछताछ करते हुये दो महिलाओं के अंधेकत्ल की घटना को अंजाम देने के आरोपी को थाना लवन पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                                      पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी अनुसार अंधेकत्ल की घटना के पहले मामले में विगत वर्ष 29 मई 2020 को प्रार्थी रामायण पटेल निवासी ग्राम भालूकोना द्वारा थाना लवन में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी भतीजी अनुपम बाई 35 वर्षीया अपने घर में अकेली रहती थी। दिनांक 29 मई 2020 को प्रातः साढ़े सात बजे सूचना मिली कि मृतिका अनुपमा बाई का शव महानदी किनारे एक पेड़ के डंगाल में पड़ी है। प्रार्थी की सूचना पर थाना लवन पुलिस बल द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर द्वारा संपूर्ण घटनास्थल का सुक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। जिसमें मृतिका का शरीर पेड़ डंगाल में लेटा हुआ तथा पैर जमीन में था , कपड़ा बिखरा हुआ , सिर पर काफी चोट लगा था तथा शव पूरी तरीके से खून से लथपथ था। पास में ही खून लगा एक सूखी लकड़ी भी पड़ा मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसी सूखी लकड़ी से मारपीट का मृतका की हत्या किया जाना एवं शव को पेड़ में लटका देना प्रतीत हो रहा था। घटनास्थल निरीक्षण में मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों , लकड़ी का टुकड़ा आदि को विधिवत जप्त किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर महिला की हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना लवन में अपराध क्र. 345/2020 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं दूसरे मामले में गत वर्ष 13 मार्च 2023 को प्रार्थी किशन यादव निवासी ग्राम भालूकोना द्वारा थाना लवन में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि गांव के पनखट्टी तालाब पार स्थित मंदिर के पास गौरी बाई यादव उम्र 56 वर्षीया निवासी ग्राम भालूकोना का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना लवन का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया , जिसमें पाया गया की मृतिका घर में अकेली रहती थी। मृतिका के सिर , चेहरा में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर चोंट पहुंचाया जाना , जिसमें से खून निकला हुआ था। साथ ही शव को घसीटने का निशान भी दिख रहा था। इस दौरान घटना स्थल में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्यों , खून लगा लकड़ी का टुकड़ा , एक लोहे का हंसिया आदि विधिवत जप्त किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर महिला की हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना लवन में अपराध क्र. 212/2023 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों प्रकरणों में ग्रामवासियों से विस्तृत पूछताछ किये जाने के साथ ही घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाये गये। इसके साथ ही दोनों महिलाओं के रहन-सहन एवं दैनिक दिनचर्या का भी अध्ययन किया गया। संपूर्ण घटनाक्रम एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव के ही एक संदेही तेजराम उर्फ कोंदा का नाम सामने आया। उक्त संदेही को हिरासत में लेकर साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद से उससे मनोवैज्ञानिक रूप से विस्तृत पूछताछ किया गया , जिसमें आरोपी द्वारा एक सीरियल किलर की भांति दोनों महिलाओं की हत्या करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर एवं अन्य हथियार भी बरामद किया गया। पुलिस टीम की विशिष्ट कार्यकुशलता एवं समर्पण द्वारा दो महिलाओं की हत्या करने वाली आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना लवन पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में लवन थाना पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी – 

तेजराम उर्फ कोंदा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भालुकोना थाना लवन जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)


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