कवर्धा (गंगा प्रकाश)। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में नाबालिक बालिका अपने परिजनों के साथ थाना सिटी कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। की मै विगत दो माह से स्कूल या कहीं भी आती जाती हूँ, तो रमेश पात्रे अपने साथी जयंत बंजारे के साथ आकर आये दिन रोड में रुकवाकर मेरे साथ छेड़खानी कर शादी करने को कहता है। मेरे द्वारा मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी देता है। दिनांक-24.09.2023 के दोपहर 01:00 बजे मैं सब्जी लेने गई थी। उसी समय रमेश पात्रे मोटर सायकल से आया और मुझे रोककर मेरा हाथ को पकड़ लिया और मेरे साथ बुरी नियत से जबरदस्ती छेड़खानी करते हुए मुझसे शादी करने बोला मै मना की तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील गाली-गलौज करने लगा और अपने जेब से चाकू निकालकर मेरे बाएं हाथ की कलाई में वार किया है। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध कमांक-560/23 धारा 341, 354, 354 (क), 294, 506बी, 324, 34 भादवि. 8 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर तथा पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एम.बी. पटेल द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपियों के पता तलाश हेतु रवाना किया गया। टीम के लगातार प्रयासों से आरोपी(1) रमेश पात्रे पिता सम्मत पात्रे उम्र 19 वर्ष साकिन जंगलपुर, थाना पांडातराई, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़), 02. यशवंत बंजारे पिता जनकराम बंजारे उम्र 22 वर्ष जंगलपुर, थाना पांडातराई जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक एम.बी. पटेल के कुशल नेतृत्व में सहायक उप. निरीक्षक उमा बल्ले एवं थाना सिटी कोतवाली टीम का सराहनी योगदान रहा।

02 आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-560/23 धारा 341, 354, 354 (क), 294, 506बी, 324, 34 भा.द.वि. 8 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।


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