अरविन्द तिवारी 

जांजगीर चांपा (गंगा प्रकाश) – हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नवीन पटेल से मिली जानकारी के अनुसार गत 19 नवंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि साहू लॉज हसौद में लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू के द्वारा अपने – अपने लॉज में कुछ लड़के लड़कियों को अवैध तरीके से रूम उपलब्ध करा रहा है। सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय एम०आर०अहीरे (भा.पु.से) ,  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से) एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय (पुलिस) महोदय चन्द्रपुर / डभरा बी० एस०खुण्टिया को अवगत कराया गया। उनके द्वारा सूचना तस्दीक कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में 19 नवंबर को गवाहो को साथ लेकर साहू लॉज हसौद पहुंचे। लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरुषोत्तम साहू की उपस्थिति में लॉज को चेक करने पर दोनो लॉजो में सुशील दास मानिकपुरी पिता निर्मलदास उम्र 21 साल साकिन गेरवानी थाना भटगांव ,   राजेन्द्र साहू पिता लच्छीराम साहू उम्र 19 साल साकिन लवन थाना लवन ,  राजेश कर्ष पिता अवधराम कर्ष उम्र 25 साल साकिन कनकपुर थाना बम्हनीडीह , लाल कृष्ण जाटवर पिता परसराम उम्र 42 साल सा० पीपरदूला थाना सरसीवां , अनिल आदित्य पिता चंदराम आदित्य उम्र 26 साल साकिन शिवरीनारायण थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०) मिले तथा उनके साथ पांच लड़कियां भी उपस्थित मिले। जिन्हे वहां उपस्थित होने का कारण पुछने पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुये सही कारण नहीं बतायें एवं लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरूषोत्तम साहू तथा उक्त पांचो लडको के द्वारा पुलिस के साथ आये गवाह को पुलिस को अपने साथ लाये हो बोलकर उनको उग्र होकर गाली गलौच करते हुये मारपीट करने हेतु उतारू हो गये। तब लॉज संचालक गुलाबचंद साहू एवं पुरूषोत्तम साहू तथा सुशील दास मानिकपुरी , राजेन्द्र साहू , राजेश कर्ष , लाल कृष्ण जाटवर , अनिल आदित्या को संज्ञेय अपराध का घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना हसौद पुलिस के द्वारा धारा 151 जा०फौ० के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त मामले की कार्यवाही में उपनिरीक्षक नवीन पटेल , सउनि लखपति प्रधान , आरक्षक अरुण चन्द्रा , जयपाल कंवर , मिरीश साहू , बृजमोहन नेताम , सहदेव यादव , अरुण चन्द्रा का विशेष योगदान रहा है।

छेड़छाड़ का आरोपी जेल दाखिल

हसौद थाने में ही घर के अंदर घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने वाले छह माह से फरार आरोपी को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

           इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये हसौद थाना प्रभारी उपनिरीक्षक नवीन पटेल ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया विगत  17 मई 2022 को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को मै अपने घर में अकेली थी तभी करीबन दस बजे सुबह ग्राम भातमाहुल का सोनू जायसवाल घर के पीछे बाड़ी तरफ से घर में घुसकर मेरी बेईज्जती करने की बुरी नियत से मेरे साथ छेड़खानी कर गुप्तांग को कपड़े के उपर से छूने लगा तथा ग्राम भातमाहुल के उसके साथी सोनू नायक भी सहयोग कर रहा था। प्रार्थिया की लिखित आवेदन पत्र पर आरोपियों के विरूद्ध थाना हसीद में अपराध क्रमांक 88/2022 , धारा 452 ,354 ,34 भादवि 08 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला एवं बच्चो संबंधी होने से मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय  एम०आर० अहीरे (भा.पु.से) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह (रा.पु.से) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महोदय चन्द्रपुर / डभरा बी०एस० खुंटिया के द्वारा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देश देने पर उनके मार्गदर्शन में गत 19 नवंबर को आरोपी सोनू नायक पिता आनंद नायक उम्र 24 साल साकिन भातमाहुल थाना हसौद जिला सक्ती (छ०ग०) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं इस प्रकरण के दूसरे आरोपी सोनू जायसवाल फरार है ,  जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उक्त मामले की कार्यवाही में उपनिरीक्षक नवीन पटेल , आरक्षक गिरीश साहू , बृजमोहन नेताम , सहदेव यादव , अरूण चन्द्रा का विशेष योगदान रहा है।

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