नई दिल्ली । सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016- पीएंडपीडब्ल्यू (ए) (i) के माध्यम से पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन का कम्यूटेशन/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन/अनुग्रहित एकमुश्त मुआवजा आदि को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन से संबंधित निर्देश जारी किए थे।

सातवें सीपीसी की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत तक यानी महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत तक पहुंचने पर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी।

व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2024-ई-II(बी) दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से महंगाई भत्ता दर को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है।

तदनुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/03/2024-पीएंडपीडब्ल्यू (बी)/ग्रेच्युटी/9559 दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से निर्देश जारी किए, जिसमें सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

यहां यह जानना जरूरी है कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी अंतिम आहरित मूल वेतन और कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि पर निर्भर करती है।

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