गरियाबंद (गंगा प्रकाश)। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनाअंतर्गत पूर्व मे तीन किस्तों मे राशि जारी की जाती थी किन्तु अब इसमें संशोधन करते हुये दो किस्तों मे राशि जारी की जायेगी। चिन्हित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के प्रथम बच्चे के जन्म पर माता को दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि 3 किश्तों के बजाए अब 2 किश्तों मे किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे चिन्हांकित परिवारों के प्रथम बच्चे हेतु, गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराए जाने पर (गर्भावस्था के 06 माह के भीतर) पहली किश्त की राशि 3 हजार रुपये दी जायेगी तथा दूसरी किश्त की राशि 2 हजार रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियो, डीटीपी एवं हेपेटाइटिस-बी या इसके समानांतर/विकल्प का प्रथम चक्र का टीका लगाए जाने के पश्चात् देय होगा।  
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अशोक पाण्डेय से मिली जानकारी अनुसार भारत शासन द्वारा अब 01 अप्रैल 2022 के बाद पूर्वतः चिन्हांकित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के परिवार में जन्मे द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6 हजार रूपये का लाभ दिया जाना है। लाभ लेने हेतु चिन्हांकित माता का सही आधार नंबर होना अनिवार्य है, चिन्हांकित माता का आधार लिंक बैंक खाते से होना चाहिये, चिन्हांकित माता का मातृ शिशु रक्षा कार्ड अनिवार्य रूप से संधारित होना अनिवार्य, जन्म ली हुई बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य, द्वितीय बालिका संतान को प्रथम चक्र हेतु निर्धारित सभी टीके लगाना अनिवार्य।
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंतर्गत हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए एलएमपी तिथि से 730 दिनों की निर्धारित समय-सीमा उपलब्ध है। येजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं मजदूरी की क्षति के बदले नकद राशि के रूप मे आंशित क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। प्रथम किश्त- पंजीकरण एवं कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने पर समय सीमा बच्चे के जन्म से 270 दिन, द्वितीय किश्त- बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर एवं बच्चे को प्रथम चक्र के टीके की पूर्णता पर बच्चे के जन्म से 270 दिन। इस संबंध में आवेदन करने हेतु संबंधित क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र व एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर आवेदन व अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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