भिलाई नगर (गंगा प्रकाश)। नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत बिना अनुमति के कंपनी को टावर लगाना महंगा पड़ गया। जिस पर निगम ने जिओ टावर को सील करने की कार्रवाई की है। वार्ड क्रमांक 21 कैलाश नगर में मनसा कुरूद कॉलेज में अमन कुमार सिंह महाप्रबंधक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए तथा वासुकी मेमोरियल संचालन समिति के संजीव सक्सेना के द्वारा स्थल पर 4G टेलीकॉम सेवा के लिए बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए मास्टर पोल टावर स्थापित किया गया था। भिलाई निगम ने इसको लेकर पूर्व में अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए जिओ टावर को हटाने के लिए कहा था। बावजूद इसके कंपनी के द्वारा टावर को नहीं हटाया गया। जिसको देखते हुए निगम ने विद्युत कनेक्शन को अवरुद्ध कर टावर को सील करने की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध अतिक्रमण अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में निगम के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वैशाली नगर की जोन आयुक्त येशा लहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मनसा कॉलेज कुरूद के कैंपस में बिना अनुमति के कंपनी के द्वारा टावर लगा दिया गया था जिसकी शिकायत और सूचना प्राप्त हुई थी, पूछताछ में कम्पनी के द्वारा परमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाया गया। टावर स्थापित करने के बाद परमिशन का पेनाल्टी शुल्क के साथ राशि भी जमा करने कंपनी को कहा गया था, परंतु कंपनी के द्वारा इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसलिए निगम के द्वारा जिओ टावर को सील बंद करने की कार्रवाई अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। सील बंदी की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया तथा उप अभियंता सिद्धार्थ साहू आदि मौजूद रहे।
बिना अनुमति के लगाया गया था जिओ टावर, भिलाई निगम ने किया सील, पूर्व में भी हटाने दी गई थी समझाईस, नहीं हुआ कंपनी को कोई असर
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