छुरा/गरियाबंद(गंगा प्रकाश):-आज बुधवार को छुरा थाना परिसर में होली एवं शब-ए-बरात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रभारी तहसीलदार अंकुर रात्रे ने की। संचालन थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर कुमार ने किया, उन्होंने अपने संबोधन में छुरा क्षेत्र वासियों को होली और शब-ए-बरात की शुभकामनाएं दी, बैठक में प्रेम सद्भाव और भाई चारे का त्योहार होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर मंथन किया गया,डीजे पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा,जबरन होली नहीं खेलना है।कीचड़ युक्त होली नहीं खेलना है।सभ्य तरीके से अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दें,त्योहार ऐसा मनाएं कि शांति व्यवस्था कायम रहे,रास्ता को बंद कर होली नहीं मनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं,श्री रात्रे ने कहा कि किसी को द्वेषवश रंग नहीं लगाएं,होली खेलकर नदी तालाब डैम में नहाने से बचें इससे हादसा हो सकता है।

परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई 2023 तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध – श्री रात्रे

श्री रात्रे ने कहा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा 01 मार्च से 25 मई 2023 तक आयोजित की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला गरियाबंद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है। छात्र-छात्राओं के हित में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रभात मलिक द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 फरवरी 2023 से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जिला गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित किया गया है।  

विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।

थानेदार ने क्षेत्रवासियों से शांति, सौहार्द्र एवं प्रेम के साथ त्योहारों को मनाने की अपील

थानेदार भूषण चंद्राकर ने कहा कि आगामी 7 मार्च को होलिका दहन व शब-ए-बारात एवम 8 मार्च रंगों का पर्व होली का त्यौहार हर्षाेल्लास के साथ मनाया जाना है। इस पावन पर्व के दौरान भाई-चारा कायम रहे एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, उन्होंने समस्त छुरा क्षेत्रवासियों से शांति, सौहार्द्र एवं प्रेम के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समुदायों के व्यवस्थापकों, और गणमान्य नागरिकों से शांतिप्रियता की परंपरा का निर्वहन करने में जिला प्रशासन के सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि खुशी और उल्लास के इन मौकों पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन हो, पूर्व में ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली जाए। मानवीय पहलुओं और संवेदनाओं का ध्यान रखें।

उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने आसपास स्वच्छता बनाये रखने की भी आमजन से अपील की है। उन्होंने की सुरक्षा मापदंडों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित करने की अपील की।

थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर ने आगे कहा कि बाइक पर ट्रिपल राइडिंग न करें, बगैर हेलमेट बाइक नहीं चलाएं चूंकि सड़क दुर्घटना का जो आंकड़ा है वह डरावना है।होलिका दहन के समय अग्नि कांड से बचने के उपाय जरूर करें, चूंकि होलिका दहन के रात ही शब ए बरात भी है ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ शांति समिति सदस्यों का भी अहम रोल हो जाता है, हमें इसपर ध्यान जरूर देना चाहिए। अशांति की आशंका वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की जरूरत है।

शांति समिति की बैठक में रहें उपस्थित

शांति समिति की बैठक में अंकुर रात्रे प्रभारी तहसीलदार,भूषण चंद्रकार थाना प्रभारी,श्री ठाकुर सहायक उप निरीक्षक,श्री निषाद सहायक उप निरीक्षक,छुरा नगर के वरिष्ठ नागरिक नथमल शर्मा,नीलकंठ ठाकुर,कांग्रेस के नेता अशोक दीक्षित (मख्खू महाराज)मनोज पटेल समाज सेवी,युसुब मौलाना,इस्माइल खान,अब्बास खान,युनुस मेमन,पत्रकार उज्ज्वल जैन,परमेश्वर राजपुत,मेष नंदन पांडेय,पुकेश देवांगनअशोक दीक्षित उपस्थित रहें।


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