थाना पिथौरा जिला महासमुन्द पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही ।
महासमुंद(गंगा प्रकाश)। पुलिस अधीक्षक महासमुंद द्वारा अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब रखने/बिक्री करने/परिवहन करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने की मुहिम में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, उक्त निर्देशो का पालन करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धर पकड़ अभियान में दिनांक 22.03.2024 को थाना पिथौरा क्षेत्रान्तर्गत घटनास्थल ग्राम दुरुगपाली आरोपी के घर बाड़ी में आरोपी प्रदीप मलिक पिता ननकू मलिक उम्र 23 वर्ष साकिन दुरुगपाली थाना पिथौरा जिला महासमुंद (छ.ग.) द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु देशी महुआ शराब बिक्री हेतु रखे पाये जाने से आरोपी के कब्जे से एक सफ़ेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में करीबन 07 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती करीबन 1400 रूपये को जप्त कर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 70/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।
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