इन तीन बड़े मौकों पर अब नहीं रहेगा प्रतिबंध
पुरानी व्यवस्था के तहत होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) पर शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहती थीं। नई नीति के लागू होने के बाद अब इन तीनों दिनों पर बिक्री जारी रहेगी। सरकार का तर्क है कि मांग अधिक होने और दुकानें बंद रहने से ब्लैक मार्केटिंग और अवैध शराब का कारोबार बढ़ जाता था। अब वैध दुकानों के खुले रहने से पुलिस और आबकारी विभाग को निगरानी करने में आसानी होगी।
अब केवल इन 4 दिनों रहेगा ‘शुष्क दिवस’
नई नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरे प्रदेश में केवल निम्नलिखित चार दिनों को ही पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है:
- 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस
- 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस
- 2 अक्टूबर: गांधी जयंती
- 18 दिसंबर: बाबा गुरु घासीदास जयंती
हालांकि, कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विशेष परिस्थितियों में अपने जिले की शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं।
“नई आबकारी नीति को व्यावहारिक बनाया गया है। होली जैसे बड़े त्योहारों पर ड्राई डे होने से अवैध शराब की तस्करी बढ़ती थी। विनियमित बिक्री से राजस्व के साथ-साथ गुणवत्ता पर भी नियंत्रण रहेगा।”
— अधिकारी, आबकारी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
There is no ads to display, Please add some


