भाटापारा, बलौदा बाजार। Baloda Bazaar जिले के भाटापारा विकासखंड स्थित मेसर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कंपनी को एक सप्ताह के भीतर लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

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किल्न क्रमांक-01 में विस्फोट

22 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 9.40 बजे, कारखाने के किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट और गर्म ऐश की बौछार हो गई। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज फिलहाल बिलासपुर में किया जा रहा है।

जांच में कई उल्लंघन सामने आए

सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे की जांच में कई गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं:

  • किल्न क्रमांक-01 का शटडाउन किए बिना संचालन जारी रखा गया।

  • श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया।

  • कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुरक्षित कार्य प्रणालियों का पालन नहीं किया गया।

  • डस्ट सेटलिंग चेंबर में गर्म ऐश को वेटस्क्रैपर में गिराने के दौरान उचित कार्य अनुमति नहीं दी गई।

  • नए श्रमिकों को बिना कार्य अनुमति के खतरनाक कार्यस्थल पर लगाया गया।

  • जिला व्यापार व उद्योग केंद्र से वाणिज्यिक उत्पादन अनुमति नहीं ली गई।

  • श्रमिकों के वेतन और अन्य सुविधाओं की पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

  • संविदा और ठेका श्रमिकों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति नियमों का उल्लंघन किया गया।

  • अंतराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को बिना अनुज्ञप्ति कार्य पर लगाया गया।

मृतकों और घायलों को मुआवजा

कारखाना प्रबंधन ने हादसे में मारे गए 6 श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये और 5 घायल श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया है।

प्रारंभिक कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन और मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर, कारखाना प्रबंधन को नियमों के पालन और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी हादसे की गहन जांच कर रहे हैं।


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