रायपुर: तड़के प्रातः 05ः00 बजे कबीर नगर क्षेत्र में रायपुर पुलिस की 100 सदस्यीय पुलिस टीम की छापेमार कार्यवाही। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, हेरोईन (चिट्टा) की सूचना सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर छापेमार कार्यवाही। कार्यवाही में रायपुर पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, थानों, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट सहित रक्षित केन्द्र के लगभग 100 सदस्य थे शामिल। चेकिंग के दौरान 1 आरोपी को गिरफ्तार करने सहित 20 से अधिक आरोपियों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही।

अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, हेरोईन (चिट्टा) की सूचना सहित सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर दिनांक 23.08.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.), थाना प्रभारी कबीर नगर, आजाद चौक, आमानाका, सरस्वती नगर सहित उक्त थानों, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट व रक्षित केन्द्र के बलों सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा तड़के प्रातः 05ः00 बजे थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर, वीरसावरकर नगर, आर.डी.ए.कालोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा हेरोईन सहित अन्य नशे के सामग्रियों की खरीदी/बिक्री/सप्लाई करने वालों, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त सहित पुराने अपराधियों के विरूद्ध छापेमारी कार्यवाही किया गया।

छापेमार कार्यवाही के दौरान थाना कबीर नगर में पंजीबद्ध चिट्टा हेरोईन के प्रकरण में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कालोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों व किरायेदारों का सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई तथा 20 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों एवं अपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर मंे प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही की गई। इसके साथ ही लोगों को ड्रग्स, चिट्टा (हेरोईन) सहित अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के संबंध में जागरूक भी किया गया।

रायपुर पुलिस द्वारा आज जनता से अपील की जाती है कि मादक पदार्थो की बिक्री एवं तस्करी करने वालों के संबंध में मोबाईल नंबर 9479216156, 9479211933 एवं 1933 में कॉल कर पुलिस को जानकारी देकर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे सकते है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखीं जायेगी।


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