• सबसे सख्त सजा: सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में अब उम्रकैद तक का प्रावधान है।
  • भारी जुर्माना: दोषी पाए जाने पर न्यूनतम ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का आर्थिक दंड लगेगा।
  • विवाह अवैध: केवल शादी के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन अब कानूनी रूप से ‘शून्य’ (Void) माना जाएगा।

CG Religious Freedom Bill 2026 , रायपुर — छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज एक ऐतिहासिक और कड़ा विधायी कदम उठाते हुए ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ को हरी झंडी दे दी है। साय सरकार ने इस कानून के जरिए अवैध और जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए देश के सबसे सख्त प्रावधानों में से एक को लागू किया है। अब राज्य में भय, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को न केवल लंबी जेल काटनी होगी, बल्कि उनकी मदद करने वाले संस्थान और व्यक्ति भी कानून के दायरे में आएंगे।

विधानसभा LIVE: प्रदूषण और उद्योगों पर गरमाई सियासत

नया कानून: सजा और जुर्माने का पूरा गणित

विधानसभा में पारित इस विधेयक ने पुराने नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। नए प्रावधानों के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा को वर्गीकृत किया गया है। सामूहिक धर्मांतरण (दो या दो से अधिक व्यक्ति) कराने पर सजा की सीमा 7 से 10 साल तय की गई है, जबकि विशेष परिस्थितियों में इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है।

  • सामूहिक धर्मांतरण: न्यूनतम 7 साल, अधिकतम 10 साल की जेल और ₹5 लाख जुर्माना।
  • मददगारों पर नकेल: धर्मांतरण में वित्तीय या अन्य सहायता देने वाली संस्थाओं का पंजीकरण रद्द होगा और उन्हें भी जेल जाना होगा।
  • धर्म छिपाकर शादी: यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर या केवल विवाह के लिए धर्म बदलता है, तो वह शादी कानूनन अमान्य होगी।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे अब 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। इसके बिना किया गया कोई भी धर्मांतरण अवैध माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

“यह विधेयक छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता और भोली-भाली जनता को सुरक्षा देने के लिए लाया गया है। छल-कपट से होने वाले धर्मांतरण को अब राज्य में कोई जगह नहीं मिलेगी। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है और इसकी सजा भी उतनी ही कठोर होगी।”
— विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़


There is no ads to display, Please add some
WhatsApp Facebook 0 Twitter 0 0Shares
Share.

About Us

Chif Editor – Prakash Kumar yadav

Founder – Gangaprakash

Contact us

📍 Address:
Ward No. 12, Jhulelal Para, Chhura, District Gariyaband (C.G.) – 493996

📞 Mobile: +91-95891 54969
📧 Email: gangaprakashnews@gmail.com
🌐 Website: www.gangaprakash.com

🆔 RNI No.: CHHHIN/2022/83766
🆔 UDYAM No.: CG-25-0001205

Disclaimer

गंगा प्रकाश छत्तीसगढ के गरियाबंद जिले छुरा(न.प.) से दैनिक समाचार पत्रिका/वेब पोर्टल है। गंगा प्रकाश का उद्देश्य सच्ची खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का है। जिसके लिए अनुभवी संवाददाताओं की टीम हमारे साथ जुड़कर कार्य कर रही है। समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित समाचार, लेख, विज्ञापन संवाददाताओं द्वारा लिखी कलम व संकलन कर्ता के है। इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक की कोई जवाबदारी नहीं है। न्यायिक क्षेत्र गरियाबंद जिला है।

Ganga Prakash Copyright © 2025. Designed by Nimble Technology

You cannot copy content of this page

WhatsApp us

Exit mobile version