Chhattisgarh birthday celebration FIR : कोरिया, छत्तीसगढ़। एक चौंकाने वाली घटना में, सोनहत के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. अनिल बखला और उनके दोस्त पर नेशनल हाईवे (NH) 43 पर सड़क के बीचों-बीच जन्मदिन मनाने और खतरनाक तरीके से आतिशबाजी करने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। यह मामला तब सामने आया जब इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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 नेशनल हाईवे 43 पर कटे केक और फूटे पटाखे

वायरल वीडियो 28 नवंबर की रात का बताया जा रहा है, जो गेज नदी के पास NH 43 पर फिल्माया गया था।

  • सेलिब्रेशन का तरीका: डॉ. अनिल बखला और उनके दोस्त ने अपनी स्कॉर्पियो (क्रमांक CG 16 CR 0016) को सड़क के बीचों-बीच रोका और वाहन के बोनट पर केक रखकर काटा।

  • आतिशबाजी और संगीत: वीडियो में दोस्त ‘हैप्पी बर्थडे’ सॉन्ग गाते और मौके पर जमकर आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

  • स्थान: यह घटना ग्राम पंचायत रामपुर के पास हुई।

पुलिस ने लिया एक्शन: आवागमन बाधित करने और जीवन को खतरे का मामला

वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बैकुंठपुर के आम रास्ता रामपुर तिराहा के पास सड़क (NH 43) पर वाहन रोककर जन्मदिन मनाने और पटाखे फोड़ने की पुष्टि के बाद मामला दर्ज किया गया है।

  • आरोपी: सोनहत बीएमओ डॉ. अनिल बखला (निवासी ग्राम छोटे आनी) और उनके साथी अल्तमस (निवासी रामपुर)।

  • दर्ज अपराध: पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ सड़क पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने और पटाखे फोड़कर आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

  • घटना का समय: यह घटना शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे की है।

 क्या कहता है कानून?

सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह से यातायात को रोकना और आतिशबाजी करना न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत भी अपराध है क्योंकि इससे अन्य राहगीरों के लिए खतरा पैदा होता है और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी की मौजूदगी में इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

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