गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। भाजपा के वरिष्ठ नेता भागवत हरित ने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 7 दशकों से भी अधिक पुराने श्रम कानूनों को बदलकर देश के कामगारों को बहु-प्रतीक्षित तोहफा दिया है, उन्होंने कहा कि 1948 में लागू किए गए श्रम कानून हकीकत में अंग्रेजी शासन काल के लेबर एक्ट का ही प्रारूप था, तब का औद्योगिक माहौल दूसरे ढंग का, आज देश मंे औद्योगिक वातावरण अलग तरीके का हो गया है, इसे ध्यान में रखकर नए कानून का सृजन किया गया है। जिससे मजदूरों के बुनियादी अधिकार बनेंगे। श्री हरित ने अपने बयान में आगे कहा कि इस कानून की सबसे बड़ी खासियत न्यूनतम वेतन की गारंटी है पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन और फ्लोरवेज तय करके हर मजदूर को कम से कम एक आधारभूत वेतन की गारंटी देता है और समान वेतन पर भी जोर देता है। भागवत हरित ने बताया कि राष्ट्रीय फ्लोरवेज होने से कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं रख पाएगा जो मजदूरों की बड़ी जीत होगी।
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