इन तारीखों को रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को शहर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के मांस का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय स्थानीय धार्मिक भावनाओं और शासन के नियमों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। इस दौरान शास्त्री मार्केट, फाफाडीह और संतोषी नगर जैसे प्रमुख मांस बाजारों सहित गली-मोहल्लों की व्यक्तिगत दुकानें भी बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें दुकानों को सील करने और भारी जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी शामिल है।
“धार्मिक पर्वों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की उड़नदस्ता टीमें इन तीन दिनों तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करेंगी। यदि कोई दुकान खुली पाई गई, तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।”
— मीनाल चौबे, महापौर, नगर पालिक निगम रायपुर
इस आदेश का सीधा असर शहर के उन होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर भी पड़ेगा जो नॉन-वेज व्यंजन परोसते हैं। शहरवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपनी खरीदारी की योजना बनाएं।
- नगर निगम की निगरानी: जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- स्लॉटर हाउस बंद: इन तीन दिनों में सरकारी और निजी सभी कत्लखाने (Slaughter Houses) भी बंद रहेंगे।
- शिकायत केंद्र: यदि इन दिनों में कहीं अवैध विक्रय की सूचना मिलती है, तो नागरिक निगम के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आमतौर पर रामनवमी, महावीर जयंती और अन्य पर्वों के दौरान ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रशासन का उद्देश्य शहर में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।
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