1 दिसंबर 2025 से वित्तीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जो करदाताओं, निवेशकों और आम लोगों को प्रभावित करेंगे। इनमें आधार-पैन लिंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, बीएसई इंडेक्स में फेरबदल जैसे कदम शामिल हैं। दिसंबर माह में कई डेडलाइन भी हैं, जिन्हें अनदेखा करने पर वित्तीय नुकसान या जुर्माना हो सकता है। आइए जानें 31 दिसंबर 2025 तक की प्रमुख डेडलाइन और उनके प्रभाव।

एसबीआई की m-Cash सर्विस बंद

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2025 से ऑनलाइनएसबीआई और वायोनो लाइट ऐप पर mCash भेजने व क्लेम करने की सुविधा बंद कर दी है। अब बिना लाभार्थी पंजीकरण के mCash लिंक या ऐप से धन हस्तांतरण या दावा संभव नहीं होगा। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संदेश में ग्राहकों से यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी व आरटीजीएस जैसे सुरक्षित डिजिटल विकल्प अपनाने की अपील की गई है।

एनपीएस से यूपीएस में स्विच का विकल्प समाप्त

नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का अवसर 1 दिसंबर 2025 से समाप्त हो गया है। सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। यूपीएस में स्विचिंग, टैक्स छूट, इस्तीफा व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर बेहतर प्रावधान जैसे लाभ हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, योग्य केंद्रीय कर्मचारियों व पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्तियों को समयसीमा में आवेदन करने की सलाह दी गई है। यूपीएस चुनने वालों को बाद में एनपीएस में वापसी का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि

1 अक्टूबर 2024 या उसके पहले आधार प्राप्त करने वालों को 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। चूकने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग लेन-देन, आईटीआर दाखिल व अन्य वित्तीय सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है। समय पर प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

बीएसई इंडेक्स में प्रमुख बदलाव

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांकों में दिसंबर में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे, जिसमें सेंसेक्स, बीएसई 100 व बीएसई बैंकएक्स शामिल हैं। 22 दिसंबर 2025 से इंटरग्लोब एविएशन सेंसेक्स में शामिल होगी, जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को हटाया जाएगा। ये बदलाव बाजार की दिशा व निवेशक भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर सूचकांक-आधारित फंड निवेशकों को।

बिलेटेड व संशोधित आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। चूकने पर 5,000 रुपये तक लेट फीस (5 लाख से कम आय पर 1,000 रुपये) लागू होगी। संशोधित रिटर्न गलतियों सुधारने के लिए है, जबकि उसके बाद अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) पर अधिक जुर्माना व ब्याज लगेगा। करदाताओं को समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।


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