Toyota , कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने वाहन सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा और मिसाल कायम करने वाला फैसला सुनाया है। आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार दुर्घटना के दौरान एयरबैग नहीं खुलने के मामले में उपभोक्ता को कुल 61 लाख 36 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इसे वाहन में विनिर्माण दोष (मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट) मानते हुए कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

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क्या है पूरा मामला

मामला कोरबा जिले से जुड़ा है, जहां एक उपभोक्ता ने टोयोटा इनोवा कार खरीदी थी। कुछ समय बाद वाहन एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे की तीव्रता अधिक होने के बावजूद कार के सेफ्टी फीचर एयरबैग नहीं खुले, जिससे वाहन में सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

आयोग ने क्या कहा

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि आधुनिक वाहनों में एयरबैग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर होता है। दुर्घटना के समय एयरबैग का न खुलना सीधे तौर पर यात्रियों की जान को खतरे में डालता है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि यह घटना सामान्य तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि गंभीर विनिर्माण दोष का मामला है। आयोग ने यह भी कहा कि नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों से उपभोक्ताओं को उच्च स्तर की सुरक्षा और गुणवत्ता की अपेक्षा होती है। ऐसे में सुरक्षा मानकों में चूक को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मुआवजे में क्या-क्या शामिल

आयोग द्वारा तय की गई 61 लाख 36 हजार रुपये की राशि में

  • शारीरिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति

  • मानसिक पीड़ा और मानसिक तनाव का मुआवजा

  • इलाज और अन्य खर्च

  • सेवा में कमी के लिए दंडात्मक राशि
    शामिल बताई गई है।


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