WhatsApp Web India : नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025: दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार भारत में वेब आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप वेब, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट और शेयरचैट पर अब यूजर्स को हर छह घंटे में लॉगआउट करना होगा। यह कदम साइबर सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।

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नए नियमों की मुख्य बातें

  1. सिम आधारित प्रमाणीकरण:
    अब मैसेजिंग ऐप्स में यूजर्स की सेवाओं का उपयोग तभी संभव होगा जब उनका मूल सिम डिवाइस में मौजूद हो। यानी, सिम के निष्क्रिय या हटाए जाने पर ऐप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

  2. व्हाट्सएप वेब पर हर छह घंटे में लॉगआउट:
    नियमों के तहत व्हाट्सएप वेब और अन्य वेब प्लेटफॉर्म्स को हर छह घंटे में यूजर्स को लॉगआउट करना अनिवार्य होगा।

  3. अनुपालन रिपोर्ट:
    प्रत्येक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म को चार महीनों के भीतर सरकार को अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।

  4. साइबर अपराध और धोखाधड़ी रोकथाम:
    सिम बाइंडिंग से धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों का पता लगाया जा सकेगा। इससे भारत में ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी।

  5. तकनीकी बदलाव:
    प्लेटफॉर्म्स को इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी (IMSI) तक पहुंच के लिए अपने सिस्टम को भारतीय यूजर्स के लिए संशोधित करना होगा।

  6. यूजर प्राइवेसी और सुविधा पर प्रभाव:
    टेक कंपनियों ने कहा है कि बार-बार सिम जांच और छह घंटे में लॉगआउट करने से प्राइवेसी में बाधा और मल्टी-डिवाइस सुविधा समाप्त हो सकती है। हालांकि, दूरसंचार कंपनियों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है।

यूजर्स के लिए क्या बदलाव होंगे?

  • सिम सक्रिय होने पर ही मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग संभव होगा।

  • मल्टी-डिवाइस इस्तेमाल सीमित हो सकता है।

  • प्लेटफॉर्म्स अपने सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, जिससे वैश्विक सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

यह नियम दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025 के तहत लागू किए गए हैं और भारत में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

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