गरियाबंद (गंगा प्रकाश)।  बाल संरक्षण समिति से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अशोक पाण्डेय के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के निगरानी में जिला बाल संरक्षण इकाई से शरदचंद निषाद (विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी), नंदकुमार नायक (टीम मेम्बर), चाईल्ड लाईन 1098 व पुलिस बल के संयुक्त कार्यवाही से दो बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया गया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि चाईल्ड लाईन 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त अनुसार छुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत-मोंगरा में दो बाल विवाह होने की तैयारी चल रही है, जहां जिला बाल संरक्षण इकाई (मबावि) एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर बालिका की आयु का सत्यापन, आठवीं की अंकसूची के आधार पर किया गया, जिसमें एक बालिका की आयु 17 वर्ष 09 माह 14 दिन होना पाया गया। बालिका का विवाह 27 जनवरी को तय किया गया था। इसी प्रकार उसी ग्राम में संयुक्त टीम द्वारा एक अन्य बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई थी। जिस पर बालिका की आयु का सत्यापन दाखिल खारिज से किया गया है, जिसमें बालिका की आयु 14 वर्ष 08 माह 28 दिन होना पाया गया। बालिका का विवाह 29 जनवरी को तय किया गया था। ज्ञात हो कि विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में महिला/पुरूष का विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते है। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए बालिका के माता-पिता व परिवार वालों एवं ग्रामीण जनों को समझाइश दिया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनेे पश्चात ही विवाह करें। सभी लोग बाल विवाह रोकथाम टीम की समझाइश पर सहमति जताई। फलस्वरूप बालिकाओं एवं उसके माता-पिता को बाल कल्याण समिति, गरियाबंद में प्रस्तुत होने को कहा गया है। टीम द्वारा उपस्थित ग्रामीण जनों से आग्रह किया कि निर्धारित आयु सीमा के पश्चात् ही विवाह करें। जिससे बालक-बालिका के शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, परिवार नियोजन आदि में बेहतर सुधार में योगदान दिया जा सके।


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