बिलासपुर । वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार सभी कोषालयों में देयकों का  ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को आनलाईन मासिक लेखे प्रेषण की व्यवस्था जुलाई 2024 से लागू होगी। इसी के अनुक्रम में कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कोषालय के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन देयक प्रस्तुत करने संबंधित आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के संचालन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास नेटवर्क की सही स्पीड,  दस्तावेज की स्केनिंग करने हेतु समुचित क्षमता वाला स्केनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रानिक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएसी) आवश्यक होगा। इस सबध में कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह ने प्रक्रिया के बारे में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी है। यदि कोई दिक्कत हो तो जिला कोषालय से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।


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