जगदलपुर । कमिश्नर बस्तर श्याम धावड़े ने बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर्स को परिपत्र जारी कर राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर समयबद्ध रूप से निराकृत किये जाने के निर्देश दिए हैं। उक्त सम्बन्ध में जारी परिपत्र के अनुसार शासन द्वारा शासकीय सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के बिंदु क्रमांक 15 (11) में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित क्षेत्र के लिए अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत सीमा में पद आरक्षित करते हुए कलेक्टर एवं संभागायुक्त को निराकरण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। कमिश्नर ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में तत्परता के साथ कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया। पूर्व में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का जिला स्तर पर निराकरण नहीं होने की स्थिति में विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करने का प्रावधान था। शासन के निर्देश के अनुक्रम में संदर्भित पत्र-2 के तहत् लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुक्रम में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रेषित किये गये अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को तत्काल वापस मंगाया जाकर परीक्षण उपरांत जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति में निराकृत कर शेष सभी प्रकरणों को संभागायुक्त कार्यालय को अग्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।
There is no ads to display, Please add some


