बीजापुर(गंगा प्रकाश)। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के निर्देशानुसार जिला में मानव तस्करी रोकने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित कानूनी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार कर जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनैतिक व्यापार मानव तस्करी को रोकने हेतु जिले के आवापल्ली, नैमेड़ व कुटरु में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है जिसमें महिलाओं, बालिकाओं के संरक्षण संबंधित विधिक प्रावधानों पर उन्मुखीकरण बच्चों को लैंगिक हिंसा, बाल शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह बच्चों के अनैतिक व्यापार, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर महिला एवं बालिकाओं को कानूनी जानकारी दिया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में महिला संरक्षण अधिकारी, सखी व जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बालक कल्याण समिति, दत्तक ग्रहण विनियमन पर जानकारी देते हुए बताया गया कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बाल श्रमिक, बाल भिक्षावृत्ति, सड़क पर रहने वाले बच्चे, अपशिष्ट संग्रहण में लिप्त बच्चों को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने, बाल विवाह का रोकथाम एवं बाल विवाह के दुष्परिणाम की जानकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की जानकारी दी गई। बच्चों के अनैतिक व्यापार अधिनियम, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़े जाने पर एवं गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण नियम 2017, बाल श्रम अधिनियम पर चर्चा कर जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम में महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती शीला भारद्वाज महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हिंसा के रोकथाम हेतु कानूनी जानकारी दी गई एवं कानूनी रूप से महिलाओं को प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। सखी वन स्टॉप सेंटर बिजापुर में महिलाओं के हिंसा होने पर तत्काल 24 घंटे सेवा एवं अल्पकालीन रुकने की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई और अधिक से अधिक महिलाओं तक इसको पहुंचाने हेतु कहा गया। उक्त कार्यक्रम में समूह की महिलाएं किशोरी बालिका सम्मिलित हुए।
अनैतिक व्यापार मानव तस्करी महिला अधिकार विषय पर लिखी कर्म कार्यक्रम
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