उतई में रहकर पूरे देश में फैलाया देह व्यापार का नेटवर्क, आरोपी के दोनों मोबाइल में मिले पूरे देश के ग्राहकों की जानकारी, लखनऊ की युवती की सूचना पर सुपेला पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड को

अशोक अग्रवाल

दुर्ग(गंगा प्रकाश)। सुपेला स्थित होटल लैंडमार्क में सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस रैकेट में दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो काम दिलाने के बहाने बुलाता था और इस रैकेट में धकेल देता था। पुलिस ने प्रेस कान्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया है कि, 9 सितंबर की रात्रि थाना प्रभारी वैशाली नगर वीरेंद्र श्रीवास्तव को जरिये मोबाईल पीड़िता से सूचना मिली कि पीड़िता को एक व्यक्ति जिसका नाम अरूण कुमार सिंह उर्फ अमन है

जो उसे रोजगार देने के नाम से लखनऊ से बुलवाया और अनैतिक कार्य व्यापार मे धकेलने के लिए ग्राहकों से संपर्क कर रहा है और उसे बोल रहा है कि लड़को को भेज रहा हूं जिनके साथ संबंध बनाकर उन्हें खुश करना है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक डॉ . अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक नासर सिद्धीकी को अवगत कराया गया।

वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा महिला संबंधी गंभीर प्रकृति की सूचना होने से तत्काल रात्रि चेक गस्त अधिकारी देवांश राठौर अनुविभागीय अधिकारी पाटन अनुभाग के हमराह महिला अधिकारी के साथ पीड़िता से संपर्क स्थापित कर रेस्क्यु कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक के हमराह पीड़िता के बताये अनुसार होटल लैण्डमार्क सुपेला पहुंचकर संचालक को नोटिस दिया।

नोटिस देकर महिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से होटल मे ठहरे सूचक महिला को तलब कर पूछताछ करने पर जानकारी दी कि पीड़िता को अरूण कुमार सिंह उर्फ अमन निवासी दुर्ग होटल में काम दिलाने के नाम से लखनऊ से बुलाया है और यहां अनैतिक व्यापार करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर पीड़िता को जबरदस्ती देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाया पीड़िता के इंकार करने पर प्रताड़ित करता रहा।

जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना वैशाली नगर का नंबर प्राप्त कर थाना वैशाली नगर को वाइस कॉल , वाइस मैसेज एवं वॉटसेप मैसेज के माध्यम से सूचना दी पीड़िता द्वारा होटल मे ही एक अन्य लड़की भी आरोपी अरूण कुमार सिंह के द्वारा होटल मे काम देने के नाम पर दिल्ली से बुलाया है और देह व्यापार करा रहा है।

ठहरे कमरो की तलाशी लिए जाने पर देह व्यापार संबंधी आपत्तिजनक वस्तु एवं आधार कार्ड बरामद किया गया । आधार कार्ड के अवलोकन पर एक पीड़िता नाबालिक पायी गई जिस पर तत्काल थाना सुपेला मे अपराध धारा -4 , 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 , 509 ( ख ) 370 भा.द.सं. 1860 , लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 ( पॉक्सो एक्ट ) एवं 67 आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर निरीक्षक दुर्गेश शर्मा थाना प्रभारी थाना सुपेला के नेतृत्व में आरोपी पता तलाश हेतु टीम रवाना की गई । प्रभारी अधिकारी द्वारा मुखबिर तंत्र सकिय किया गया साथ ही पीड़िता से प्राप्त मोबाईल नंबरो के आधार पर साइबर टीम की मदद से आरोपी अरूण कुमार सिंह के मोबाईल नंबर पता आदि की जानकारी ली गई।

आरोपी के निकटवर्ती संबंधी एवं दोस्तो के संबंध में जानकारी एकत्र की गई आरोपी का मोबाईल बंद होने से बेसिक पुलिसिंग पूछताछ मुखबिर सूचना एवं आरोपी के ठीकानो पर दबिश दी गई आरोपी को उतई बाजार चौक से हिरासत में लेकर सघन पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया ।

आरोपी के मोबाईल को सर्च करने पर मोबाईल मे पूरे देश के विभिन्न राज्यो के अनेको महिला बालिकाओं की फोटो एवं अश्लील छायाचित्र मिली है आरोपी का वॉटसेप एकांउट चेक करने पर विभिन्न व्यक्तियो ( ग्राहको ) को महिलाओ की फोटो भेजना रेट तय करना आदि जानकारी मिली है । आरोपी के मोबाइल की समस्त जानकारी साइबर सेल द्वारा ली जा रही हैं , विवेचना जारी है ।

पुलिस की त्वरित कार्यवाही से नाबालिक बालिका एवं महिला को रेस्क्यू किया गया साथ ही महिलाओ एवं बालिकाओ को काम का प्रलोभन देकर प्रताडित कर अनैतिक देह व्यापार कराने वाले आरोपी को चंद घण्टो मे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ आरोपी के अन्य सहयोगी होटल संचालक एवं रैकेट में संलिप्त अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही है।

पुलिस की त्वरित कार्यवाही से नाबालिक बालिका एवं महिला को रेस्क्यू किया गया साथ ही महिलाओ एवं बालिकाओं को काम का प्रलोभन देकर प्रताडित कर अनैतिक देह व्यापार कराने वाले आरोपी को चंद घण्टो में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के साथ आरोपी के अन्य सहयोगी होटल संचालक एवं रैकेट में संलिप्त अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अरूण कुमार सिंह उर्फ अमन पिता भोरिक सिंह उम्र 36 वर्ष साकिन बाजार चौक उतई नगर पंचायत भवन के पास वार्ड नं.-07 थाना उतई जिला दुर्ग के खिलाफ धारा-4, 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, 509 थाना (ख), 370 भा.द.वि. 1860 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 (पॉक्सो एक्ट) एवं 67 आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।


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