गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। खरीफ वर्ष 2024 के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल, मक्का, सोयाबीन, अरहर (तुअर), उड़द एवं कोदो फसल का बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को फसल को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किये जाने वाले ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है। जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हो वे फसल बुआई पत्र, अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र नवीन आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहने पन्ने की कॉपी जिस पर खाता क्रमांक/आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो।
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