फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग के एसडीएम धनंजय नेताम ने जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पूरे अनुविभाग में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 55 के तहत अखबारी कागज का उपयोग खाद्य पदार्थ वितरण मे नहीं करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ वितरण नहीं करने की अपील की तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभावों की जानदारी दी। श्री नेताम ने बताया कि अखबार को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाले स्याही में डाई आइसोब्युटालेन जैसे हानिकारक रसायन होते है जिससे हमारे शरीर में पाचन संबंधी विकार टॉक्सिसिटी विभिन्न प्रकार के कैंसर महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे गंभीर बिमारी होने की संभावना रहती है। उन्होंने आमजन/ग्राहकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थो की खरीदी करते समय यदि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वितरण, पार्सल में अखबारी कागज का उपयोग किया जाता है तो स्वीकार नहीं करें एवं उक्त कृत्य की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय हेल्पलाईन नंबर 9340597097 में जा सकता है।
खाद्य पदार्थो के वितरण में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने के निर्देश
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