अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

कोरबा – विगत चार पांच वर्षों से प्रेम संबंध होने के कारण साथ में रहने की बात पर खिन्न होकर गमछा से महिला की गला घोंटकर हत्या करने और पहचान छिपाने के उद्देश्य से पेट्रोल डालकर शव को जला देने के आरोपी को कुसमुण्डा थाना पुलिस ने बहत्तर घंटे में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा वर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया विगत दिवस 09 जून को सूचक जीवन लाल कोटवार ग्राम अमगांव ने थाना में सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष का शव अधजले हालत में सोनदरहा नाला में पड़ा है। सूचक की सूचना पर सूचना तस्दीक की गई तथा शव का पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पीएम हेतु भेजा गया था। पंचयतनामा कार्यवाही के दौरान प्रथम दृष्ट्या मामला हत्या का होना प्रतीत हो रहा था। महिला अज्ञात थी जिसकी पहचान कराना एक चुनौती पूर्ण कार्य था। हालात से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अज्ञात महिला के संबंध में पतासाजी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। मामले की गुत्थी को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा वर्मा , नगर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुसमुण्डा द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ उक्त मामले में मृतिका की पहचान कार्यवाही हेतु लगातार प्रयास किया गया। इस बीच ग्राम सेमरा के तेरस राम कश्यप एवं दशरथ कश्यप ने महिला की शिनाख्ती अपने बहन राम कुमारी कश्यप के रुप में किया। महिला की शिनाख्ती होने के उपरांत शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ , जिसमें डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करना लेख पाया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने से प्रकरण में अपराध क्रमांक 219/24 धारा 302 , 201 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतिका का विगत तीन – चार वर्षो से मनबोध भारद्वाज निवासी बोकरामुड़ा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था , मनबोध अपना घर छोड़कर मृतिका के साथ ही रहता था। विगत दिवस 08 जून को मृतिका को लेकर वह कटघोरा कोरबा तरफ आया था। जानकारी प्राप्त होने पर संदेही मनबोध भारद्वाज की तलाश की गई , जो मड़वा पावर प्लांट में मिला। जिसे तलब कर लाकर पूछताछ करने पर पहले तो वह इधर उधर की बातें कर पुलिस को गुमराह करता रहा। फिर हिकमतअमली से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार करते हुये बताया कि विगत चार – पांच वर्षों से वह राम कुमारी कश्यप से प्रेम करता रहा है और उसी के साथ रहता था। चूंकि मनबोध पहले से शादीशुदा है , उसकी पत्नि का कुछ साल पहले मृत्यु हो गई है और घर में बच्चे भी हैं। मृतिका इस पर दबाव बनाती थी कि तुम यहीं रहो , घर जाने की आवश्यता नही है जिससे आरोपी काफी खिन्न होकर रामकुमारी की हत्या करने योजना बनाने लगा। इसी कड़ी में विगत दिवस 08 जून को वह अपने मोटर सायकल प्लेटिना क्र. सीजी 11 एजी 4175 में राम कुमारी को बैठाकर कटघोरा तरफ लेकर जा रहा था कि सर्वमंगला शराब भट्ठी से शराब लेकर वापस हो गया। रास्ते में घटनास्थल के पास बैठकर दोनो ने शराब पी और वहीं पर दोनो के बीच विवाद हो गया। तब गुस्से में आकर मृतिका के गमछा से ही राम कुमारी का गला घोंटकर हत्या कर दिया तथा मृतिका के पहने हुये सोने चांदी के आभूषण निकाल कर तथा उसका मोबाईल लेकर चला गया। मृतिका के पहचान को छिपाने के लिये वह अपने मोटर सायकल से पेट्रोल निकालकर शव को जला देना बताया। आरोपी की मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल क्र. सीजी 11 एजी 4175 एवं घटना में प्रयुक्त गमछा , मृतिका के सोने चांदी के जेवरात एवं मोबाईल को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत कुसमुण्डा थाना पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा , सहायक उपनिरीक्षक रफिक खान , राकेश गुप्ता , प्रधान आरक्षक झाडूराम साहू , महिला प्रधान आरक्षक किरण केरकेट्टा , आरक्षक अमर दिवाकर , महेन्द्र चन्द्रा , धीरज पटेल , लेखराम धीरहे एवं खगेश्वर साहू की मुख्य भूमिका रही।

नाम मृतिका –

राम कुमारी कश्यप पति स्व. रामगोपाल कश्यप उम्र 37 वर्ष निवासी – सेमरा , थाना – नवागढ़ , जिला – जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)।

गिरफ्तार आरोपी –

मनबोध भारद्वाज पिता स्व. कुजराम भारद्वाज उम्र 42 वर्ष निवासी लच्छनपुर , थाना – चांपा , जिला – जांजगीर चाँपा (छत्तीसगढ़)।


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