अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

जांजगीर चाम्पा (गंगा प्रकाश)। गलत तरीके से ईलाज करते हुये इंजेक्शन लगाकर गर्भवती महिला की हत्याकारित घटना को अंजाम देने के आरोपी झोलाछाप बंगाली डाक्टर को नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                                          इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (आईपीएस) के निर्देशन में महिला संबंधी अपराध पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना नवागढ़ में पंजीबद्ध मर्ग प्रकरण की जांच पर पाया गया कि मृतिका रूखमणी कश्यप निवासी हीरागढ़ टुरी जो चार माह की गर्भवती थी और कुछ दिन पूर्व से उसकी हाथ पांव में दर्द रहती थी। विगत दिवस 01 सितम्बर को रात लगभग नौ – दस बजे उनके हाथ पैर में तेज दर्ज के साथ सांस फूलने लगी तब मृतिका के परिजनों के द्वारा सिऊंड़ के बंगाली डाक्टर ध्रुवंतो सिकदार को बुलाया। जिसने चेक करने उपरान्त एक इंजेक्शन लगा दिया , इंजेक्शन लगाने के पांच से दस मिनट बाद मृतिका का तबियत बहुत ज्यादा खराब होने लगा और तेज खांसी के साथ नाक मुंह से खून निकलने लगा। जिसे देखकर परिजनों के द्वारा उचित इलाज के लिये सीएचसी राछा नवागढ़ इलाज के लिये लेकर आये जहांं पर डाक्टरों के द्वारा चेक करने उपरान्त मृत घोषित कर दिया गया। जिसकी सूचना पर थाना नवागढ़ में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच पर गवाहों के कथानानुसार बंगाली डाक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मृतिका रुक्मणि कश्यप का और ज्यादा तबीयत खराब होने से मृत्यु होना बताने से बंगाली डाक्टर को घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। जिसके द्वारा घटना दिनांक को डेरीफायलीन नामक इंजेक्शन लगाना बताया , जिसे शासकीय डाक्टर से क्यूरी कराया गया। प्राप्त रिपोर्ट पर गर्भवती महिला को आरोपी डाक्टर के द्वारा किये गये ईलाज को गलत बताते हुये मृतिका को दिये गये इंजेक्शन से संभावित मृत्यु होना बताया गया। आरोपी बंगाली डाक्टर के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 336/24 धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत अपराध धारा सदर का अपराध पाये जाने से पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी बंगाली डाक्टर ध्रुवंतो सीकदार निवासी सिऊंड़ थाना नवागढ़ के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी नवागढ़ , सउनि संतोष केरकेट्टा , आरक्षक अनिल कुर्रे व बलराम यादव का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी – 

ध्रुवंतो सिकदार पिता धनंजय सिकदार उम्र 52 वर्ष निवासी सिऊंड़ थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़) ।


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