हरदीप सिंह छाबड़ा

मोहला (गंगा प्रकाश)। अविभाजित जिला राजनांदगांव में कई प्रायवेट स्कूल जो बिना अनुमति मान्यता संचालित हो रही है, कई प्रायवेट स्कूल जो शिक्षा का अधिकार कानून के मान एवं मानको को पूर्ण नहीं करते, इसके बावजूद उन्हें स्कूल संचालित करने की अनुमति मान्यता दे दिया जाता है, जिसको लेकर लिखित शिकायतें भी हो रही है, लेकिन मोहला में एक ऐसा स्कूल संचालित हो रहा है, जो विगत कई वर्षो से विवादों में घिरा है, जिसे अनुचित लाभ दिलाने के प्रयास करते करते कई जिला शिक्षा अधिकारी अब स्वयं घिरते नजर आ रहे है।

मान्यता नहीं देने की हुई थी अनुशंसा

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने दिनांक 24.03.2018 को गौतम टेकनो स्कूल, मोहला को मान्यता नवनीकरण नहीं देने का निर्णय लिया था, लेकिन बड़े नाटकीय ढंग से दूसरे ही दिन यानि दिनांक 25.03.2018 को उसे तीन वर्ष के लिए मान्यता नवनीकरण दे दिया गया।

प्रतिपूर्ति राशि नहीं देने की हुई थी अनुशंसा

तत्कालीन नोडल प्राचार्य ने गौतम टेकनो स्कूल, मोहला को प्रतिपूर्ति राशि नही देने की तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव से अनुशंसा दिनांक 02.12.2019 को की थी, इसके बावजूद इस स्कूल को वर्ष 2020 में एक लाख सैंतालिस हजार आरटीई प्रतिपूति राशि दिलाया गया।

बिना मान्यता चल रहा था स्कूल

गौतम टेकनो स्कूल विगत दो वर्षो से बिना अनुमति मान्यता लिए ही संचालित हो रहा था, जिसकी लिखित शिकायत भी हुई और जांच के आदेश भी दिए गए और जांच विचाराधीन था, लेकिन बड़े नाटकीय ढंग से राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह ने इस स्कूल को दिनांक 01.04.2022 से लेकर 31.03.2024 तक दो वर्षो के लिए अनुमति मान्यता प्रदान कर दिया गया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन ने सवाल उठाया कि राजेश सिंह के पोस्टिंग ऑर्डर में दिनांक 08.09.2022 उल्लेखित है और उन्होंने दिनांक 01.04.2022 से गौतम टेकनो स्कूल को मान्यता दिया था, यानि डीईओ श्री सिंह जिस दिन राजनांदगांव के डीईओ ही नहीं थे, उसी दिन से स्कूल को मान्यता दे दिया गया था।

मान्यता देकर फंसे डीईओ

बैक डेट से मान्यता देकर अब स्वयं डीईओ राजनांदगांव श्री सिंह घिरते नजर आ रहे है, क्योंकि दिनांक 01.04.2022 को राजेश सिंह राजनांदगांव में डीईओ पदस्थ ही नहीं थे। छत्तीसगढ़ पैंरेट्स एसोसियेशन ने जांच कर श्री सिंह के विरूद्ध तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की है।

बीईओ मोहला को नहीं दिया दस्तावेज

नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी मोहला कमल कपूर बंजारा ने अपने जांच रिपोर्ट में लिखा है कि गौतम टेकनो स्कूल ने आरटीई बच्चे और प्रतिपूर्ति राशि के संबंध में जानकारी व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया, क्योंकि बीईओ मोहला ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित में जानकारी दिया है कि गौतम टेकनो स्कूल ने प्रतिपूर्ति राशि से संबंधित दस्तावेज जांच में प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए प्रतिपूर्ति राशि गबन की जांच नहीं किया जा सकता है।

उठ रहे हैं सवाल

जब गौतम टेक्नो स्कूल मोहला के  प्रतिपूर्ति राशि के मामले में यह बात सामने आ रही है कि जब उस स्कूल के दस्तावेज नोडल अधिकारी और बीईओ को नही मिला तो उन्होंने राजनांदगांव डीईओ से संपर्क करके 1 लाख सैतालिस हजार जो आरटीजीएस हुआ था ,उसकी जानकारी वँहा से भी ले सकते थे ,लेकिन उन्होंने ऐसा नही ,जो सवालिया निशान है।

हो रहा है दस्तावेज छिपाने का प्रयास

छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल जो इस स्कूल के शिकायतकर्त्ता भी है, जिनकी शिकायत पर कमिश्नर दुर्ग ने जांच के आदेश दिए थे और कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच समिति का गठन किया था, उनका कहना है किए जांच अधिकारियों ने दोषियों को बचाने की नियत से गबन की जांच नहीं किया, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि डीईओ राजनांदगांव ने स्वीकृत कर डीपीआई से स्कूल के खाते में एक लाख सैंतालिस हजार हस्तांतरण कराया गया, जिसके दस्तावेजी साक्ष्य डीईओ राजनांदगांव के कार्यालय में उपलब्ध है, लेकिन जांच अधिकारियों ने सिर्फ स्कूल के कथन को ही सही मानते हुए प्रतिपूर्ति राशि से संबंधित दस्तावेज अपने उच्च कार्यालय से प्राप्त करने में कोई रूचि नहीं दिखाया, क्योंकि जांच अधिकारी गबन में लिप्त दोषियों को बचाना चाह रहे है, लेकिन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है।

आनन-फानन में स्कूल बंद कराया

जिला शिक्षा अधिकारी मोहला कमल कपूर बंजारा ने संचालक को दिनांक 21.04.2023 को पत्र लिखकर यह जानकारी दिया गया है कि गौतम टेकनो स्कूल आरटीई मान एवं मानको को पूर्ण नहीं कर रहा है और आरटीई के बच्चे और प्रतिपूर्ति राशि से संबंधति दस्जावेज संधारित नहीं किया गया, इसलिए इस स्कूल को बंद किया जाता है।


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