जांजगीर चांपा (गंगा प्रकाश)। गाली गलौच देने से मना करने पर हत्या करने की नियत से चाकू से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को जांजगीर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 

                                इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 28 नवंबर को प्रार्थी शुभम श्रीवास का भाई शिवम श्रीवास उम्र 23 वर्ष निवासी बिरगहनी शाम के लगभग सात बजे गांव के स्कूल के तरफ से घर की ओर आ रहा था। गांव का आरोपी दीनानाथ साहू गुड़ी चौक के पास गाली गलौच कर रहा था , जो आहत शिवम को भी वहा से गुजरने के दौरान गाली दिया तब शिवम गाली देने से मना किया। तब उसे मारने पीटने के लिये उतारू हो गया तब शिवम डर के वहां से भागकर घर आ गया। थोड़ी देर बाद दीनानाथ शिवम के घर के पास आकर शिवम को मारते हुये शीतल चौक के पास ले गया और हत्या करने के नियत से चाकू से उसके सीने पर प्राणघातक हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 827/23 धारा 307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी दीनानाथ साहू को उसके घर से हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया , जो जुर्म स्वीकार किये जाने से उसके उसके मेमोरंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू को बरामद किया गया। उसके विरुद्ध धारा सदर अपराध पाये जाने से जांजगीर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर , सहा०उपनिरीक्षक माधव सिंह एवं अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।


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