बलौदाबाजार (गंगा प्रकाश)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  चंदन कुमार ने कहा कि जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी। कलेक्टर श्री कुमार की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ताओं को मतगणना प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन की मतगणना नवीन मंडी परिसर बलौदाबाजार में की जाएगी। मतगणना स्थल में 3 दिसम्बर 2023 को गणना अभिकर्ताओं को सुबह 7 बजे प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी एवं गणना अभिकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के गेट नंबर 1 से आने-जाने की अनुमति होगी।उन्होंने बताया कि बलौदाबाजार एवं भाटापारा विधानसभा में 14-14 टेबल और कसडोल के लिए 21 टेबल लगाया जाएगा। इसी तरह डाक मतपत्र के लिए बलौदाबाजार एवं भाटापारा विधानसभा में 3-3,कसडोल के लिए 4 टेबल लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से एक-एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया सहित पूरी तरह से हाल,स्ट्रांग रूम, परिसर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक गैजेट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थी एवं उनके गणना अभिकर्ताओं को गणना स्थल पर मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना सुबह 7 बजे से गोपनीयता बनाये रखने की शपथ के साथ प्रेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश पर मतगणना प्रारंभ की जाएगी। इससे पहले डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस की गणना प्रारंभ की जाएगी। कलेक्टर श्री कुमार ने अभ्यर्थी एवं अभिकर्ताओं को मतगणना प्रक्रियाओं एवं उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु किए जाने वाले व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतगणना प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने एवं ईव्हीएम तथा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गये उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतगणना कक्ष में प्रवेश के लिए गणना अभिकर्ताओं को जारी पास के साथ परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न किए जाने हेतु स्ट्रांग रूम में किये जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में भी जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना स्थल पर अधिकारी-कर्मचारियों तथा उम्मीदवारों एवं उनके अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु अलग-अलग रास्ता बनाया गया है।प्रत्येक विधानसभा मतगणना के लिए 16 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है। चाय-नाश्ता के वितरण हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी अधिकतम 2 व्यक्ति प्रति विधानसभा की नियुक्ति हेतु रिटर्निंग अधिकारी से पास जारी करवा सकते हैं। उन्होंने अभ्यथियों एवं उनके गणना अभिकर्ताओं को मतगणना के दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने को कहा। कलेक्टर ने मतगणना हाल में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्तियों की जानकारी हेतु एवं गणना अभिकर्ताओं की अधिकतम संख्या तथा उनके योग्यता के संबंध में भी जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि गणना अभिकर्ता नियुक्ति के संबंध में फार्म 18 में नियुक्ति हेतु  रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने फार्म 18 के साथ में संबंधित व्यक्तियों को दो-दो फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि गणना अभिकर्ताओं को केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के गणना कक्ष में ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें केवल उनके लिए निर्धारित टेबल में ही बैठने की अनुमति होगी। मतगणना के दौरान प्लास्टिक एवं पॉलिथिन पैकेट में खाद्य सामग्री एवं नशे से संबंधित बैग आदि पूर्णत: वर्जित होगा। प्रजेन्टेशन के माध्यम से मास्टर टे्रनर्स द्वारा मतगणना प्रक्रिया एवं स्थल की सभी व्यवस्थाओं के संबंध में अभ्यर्थी एवं अभिकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर आर दुबे,अभ्यर्थी एवं गणना अभिकर्ता उपस्थित थे।


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