धमतरी जिले में तीन आदतन अपराधी जिला बदर, कुल 18 बदमाशों पर अब तक हो चुकी कार्रवाई
कृष्णा दीवान
धमतरी (गंगा प्रकाश)। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार सख्त रवैया अपना रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में शामिल हैं:
भावेश मंडावी पिता विष्णु मंडावी (उम्र 27 वर्ष), निवासी बनियापारा वार्ड, थाना सिटी कोतवाली, धमतरी।हिमांचल गौतम उर्फ चिंटू पिता फनेन्द्र गौतम (उम्र 19 वर्ष), निवासी मोटर स्टैंड वार्ड, थाना सिटी कोतवाली, धमतरी।साहिल गौली उर्फ मुंडल पिता कृपाल गौली (उम्र 19 वर्ष), निवासी रिसाई पारा पूर्व, थाना सिटी कोतवाली, धमतरी।
इन तीनों अपराधियों को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत धमतरी सहित रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष के लिए बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के ये व्यक्ति जिला बदर की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों को बलपूर्वक सीमाओं से बाहर निकाला जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अब तक 18 बदमाशों पर हो चुकी कार्रवाई
वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 22 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 18 बदमाशों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। शेष शेख जावेद, सौरभ सोनी, संतदास मानिकपुरी और गौरव मानिकपुरी के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य बदमाशों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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