फिंगेश्वरः-पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत फिंगेश्वर जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उपरांत अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिश्ट-एक में जारी किया गया है। फिंगेश्वर जनपद पंचायत के सीईओ अजय पटेल ने बताया कि जिला प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा कर प्रकाशन का पंचनामा कलेक्टोरेट कार्यालय को प्रेशित करना सुनिश्चित करें। इसी तरह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में सीमा विभाजित की है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, सारणी में अंतर्विश्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 4 नवंबर 2024 तक कलेक्टर को लिखित प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर उसके बाद अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।
त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन परिशिश्ट-एक में किया गया जारी
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