उत्तर बस्तर कांकेर (गंगा प्रकाश) जिला रोजगार अधिकारी कांकेर से मिली जानकारी के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है, जिनका पंजीयन कम से कम 02 वर्ष पुराना है, नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नहीं होगी। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे ही पंजीयन किया जा सकता है। जिला रोजगार अधिकारी बी.आर. ठाकुर ने बताया कि तीन वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 02 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है। इसलिए नवीनीकरण के लिए भी किसी प्रकार की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।


बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 01 अप्रैल से खुलेगा


आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। च्वाइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल का   यू.आर.एल.
https://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx    है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फार्म भरने के पूर्व एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा दसवी की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3 से 4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिसमें किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े, सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने आदि की व्यवस्था होगी, साथ ही सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेंगी।
           आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो, आवेदक को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मेनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोजगारी भत्ते के राशि उस खाते में अंतरित नहीं होगी।
          बेरोजगारी भत्ता के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ता के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन, किसी भी समय ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कृत संकल्पित है।


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