गरियाबंद/फिंगेश्वर(गंगा प्रकाश)। फिंगेश्वर-राजिम अनुविभाग के एसडीएम धनंजय नेताम द्वारा सभी डीजे संचालक, मोटर आटो संचालक एवं विद्युत उपकरण विक्रेताओं को न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी गई। और ध्वनि (विनिमय और नियंत्रण) नियम का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी डीजे संचालक अपने अपने डीजे में लिमिट मशीन लगा लेंवे। न्यायालय द्वारा ध्वनि की तीव्रता के मापदंड निर्धारित है उसी के अनुसार डेसीबल में डीजे बजाएं। उक्त नियमों के पालन नहीं करने की स्थिति में डीजे संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम श्री धनंजय नेताम ने मोटर आटो संचालकों को कहा है कि अवैध साइलेंसर एवं हार्न अपने दुकान में न रखें न उसे किसी वाहन में लगाए, अन्यथा वाहन मालिक के साथ मोटर मैकेनिक पर भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी ध्वनि प्रणाली यंत्र ध्वनि लिमिट यंत्र लगाए बिना किसी भी शासकीय या गैर शासकीय कार्यक्रमों में उपयोग नहीं होना चाहिए।
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