अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट  

रायपुर (गंगा प्रकाश)। अपने ऊपर हुये कर्ज को चुकाने के लिये प्रार्थी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से साजिश रचते हुये मनगढ़ंत कहानी बनाकर नगदी रकम लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के दो आरोपियों को एसीसीयू. की टीम की संयुक्त टीम की संयुक्त कार्यवाही से मुजगहन थाना पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।  

                                                       सिविल लाईन स्थित सी /4 भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इस लूटकाण्ड का खुलासा करते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर ने बताया प्रार्थी मनोज कुमार धु्रव ने थाना मुजगहन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शाश्वत नगर बोरियाखुर्द रायपुर में रहता है तथा सेक्टर 15 कमल विहार रायपुर में सांई फ्यूल्स एवं इस्कान इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में सुपरवाईजर के पद पर कार्य करता है। प्रार्थी रीयल स्टेट कंपनी का पैसा लगभग 15,00,000 से 20,00,000 रूपये तक रहा होगा को अपने पास घर में रखा था जिसे गत दिवस 17 अक्टूबर को ऑफिस के सी.ए. अनुज अग्रवाल ने मंगाने पर बैग में भरकर घर से ऑफिस सेक्टर 15 कमल विहार रायपुर से अपनी मोटर सायकल क्रमांक सी जी/04/एम डब्ल्यू/9735 से जा रहा था। सुबह करीबन सवा दस बजे केपीएस स्कूल और कमल विहार मेन गेट के पास पहुंचा था कि पीछे से एक मोटर सायकल में सवार दो व्यक्ति प्रार्थी के पास आकर प्रार्थी से पैसे से भरे बैग जिसमें प्रार्थी का मोबाईल फोन भी था , को लूटकर भाग गये। जिस पर अज्ञात अरोपी के विरूद्ध थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 250/24 धारा 304 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लाखों रूपये लूट की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल , नगर पुलिस अधीक्षक नया रायपुर कर्ण कुमार उके , उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह , प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट निरीक्षक परेश पाण्डेय , थाना प्रभारी मुजगहन निरीक्षक आशीष सिंह राजपूत तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक सचीन सिंह को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से घटना , आरोपियों के हुलियों व उनके मोटर सायकल के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये विवेचना की जा रही थी। पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से पूछताछ करने पर वह बार – बार वह अपना बयान बदल कर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जिस पर से प्रार्थी से पुनः घटनास्थल का सीन रिक्रीएट कराया गया तथा उसके बयान और सीन रि-क्रिएशन में भिन्नता के आधार पर उससे कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ किया गया। जिस पर प्रार्थी ज्यादा देर अपने झूठ के सामने टिक ना सका और अंततः अपने अन्य साथी योगेन्द्र कुमार भारती उर्फ बबलू के साथ मिलकर रकम गबन करने की योजना बनाकर लूट की उक्त झूठी घटना को कारित करना स्वीकार कर लिया। आरोपी प्रार्थी मनोज कुमार धु्रव ने पूछताछ में बताया कि वह योगेन्द्र कुमार भारती उर्फ बबलू का मित्र है। योगेन्द्र कुमार भारती उर्फ बबलू के द्वारा उसको व्यापार में नुकसान होने के कारण पैसे की आवश्यकता होना बताया था। जिस पर आरोपी योगेन्द्र भारती के कहने पर मनोज कुमार धु्रव द्वारा उसकी सहायता करने के नियत से योगेन्द्र कुमार भारती के साथ मिलकर उसकी कम्पनी के उसके पास रखे 20,00,000 रूपये को लूट करने की योजना बनाई एवं दिनांक घटना को योजना अनुसार अपने ऑफिस के रकम को अपने घर से दोपहिया वहन में लेकर निकला एवं घटनास्थल पास अपने साथी योगेन्द्र कुमार भारती को बुलाकर पैसे से भरे बैग एवं उसमें अपना मोबाईल फोन बंद कर दे दिया एवं इसके बाद आरोपी ने लूट की झूठी मनगंढ़त कहानी बनाकर थाने में लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी थी।जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके निशानेदेही पर कब्जे से नगदी रकम 18,54,000 रूपये तथा घटना से संबंधित चार नग मोबाईल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक नग दोपहिया वाहन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।  आरोपी मनोज कुमार धु्रव द्वारा लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर पृथक से प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से मुजगहन थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

गिरफ्तार आरोपीगण – 

मनोज धु्रव पिता स्व. घसियाराम धु्रव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम नागझर पोस्ट सोरीद खुर्द थाना फिंगेश्वर गरियाबंद और योगेंद्र कुमार भारती उर्फ़ बबलू पिता धनसाय भारती उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चोरहाडीह छान्टापार पोस्ट भनसोज थाना आरंग रायपुर (छत्तीसगढ़)


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