अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार/भाटापारा (गंगा प्रकाश)। शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत दो अलग-अलग मामलों में कसडोल पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले मेंप्रार्थी चंदराम चेलक निवासी ग्राम चकरवाय द्वारा थाना कसडोल में लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुये रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि विगत वर्ष 01 जून 2018 को मेरे दोनों बेरोजगार पुत्रों को नौकरी में लगाने के नाम पर आरोपी रामलखन कैवर्त द्वारा 4,00,000 रूपये मुझसे लेकर ठगी किया है। आरोपी द्वारा स्वयं को मंत्रालय में जान पहचान होने का झांसा देते हुये मुझे विश्वास में लिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कसडोल में अपराध क्र. 417/2024 धारा 420 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दूसरे मामले में प्रार्थी बुधवा राम बंजारे द्वारा थाना कसडोल में लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुये रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी रामलखन कैवर्त एवं अश्विनी कुर्रे द्वारा मेरे पुत्र को शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर मुझसे 4,00,000 रूपये रकम लेकर ठगी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कसडोल में अपराध क्र. 415/2024 धारा 420, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में एक आरोपी अश्वनी कुर्रे निवासी कांटीपारा कसडोल को 25.सितम्बर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उक्त दोनों मामलों में थाना कसडोल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी रामलखन को न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया , जिसमें आरोपी द्वारा दोनों मामलों में शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करते हुये उक्त रकम लेना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी रामलखन कैवर्त को कसडोल पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी रामलखन को पूर्व में भी शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के एक अन्य मामले में भी थाना कसडोल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार आरोपी -
रामलखन कैवर्त उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम कोट थाना गिधौरी वर्तमान पता एलआईजी 853 सेक्टर 05 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सड्ढू रायपुर थाना विधानसभा जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
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