गरियाबंद(गंगा प्रकाश)। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत सीमावर्ती जिले में मतदान दिवस के दिन वहां के ऐसे मतदाताओं जो गरियाबंद जिले में किसी निजी संस्थान में नियोजित है, उनको अपने राज्य में मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सीमा से लगे हुए आंध्रप्रदेश, ओड़िसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड एवं तेलांगाना राज्य के मतदाताओं को जो गरियाबंद जिले के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय नियोजित है, ऐसे मतदाताओं को उनके राज्य के मतदान दिवस को मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जरूरी आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में द्वितीय चरण अंतर्गत 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राज्य शासन द्वारा संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्यों के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में कार्यरत है, उनको भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन संवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है।
पड़ोसी राज्यों के मतदाताओं को उनके राज्य के मतदान दिवस के दिन मिलेगा संवैतनिक अवकाश
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