अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

कबीरधाम (गंगा प्रकाश)। दृश्यम फिल्म से सीखकर षडयंत्र पूर्वक जंगल में ले जाकर गला दबाकर महिला की हत्या कर शव को दफनाने के दो आरोपियों को सहसपुर लोहारा पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                             इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसारप्रार्थी रामखेलावन साहू ग्राम कल्याणपुर ने गत माह 22 जुलाई को थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि बेटी ग्वालीन साहू पति लुकेश साहू उम्र 28 वर्ष घर से पेशी मे कवर्धा जा रही हॅू कहकर 18 जुलाई की सुबह ग्यारह बजे से निकली है जो आज तक घर वापस नही आई है। प्रार्थी की रिर्पोट पर थाना स.लोहारा में गुम इंसान क्रमांक 43/24 कायम कर जांच कार्यवाही मे लिया गया। जांच के दौरान गुमशुदा के भाई मुकेश साहू से पुछताछ करने पर बताया कि ग्वालिन बाई साहू जो शादी होकर ग्राम चिमागोदी लुकेश साहू के घर गई थी , बहन और जीजा के बीच में तीन बच्चे – दो लडकी एक लडका है।‌‌ जीजा लुकेश साहू बहन को चरित्र शंका के आधार पर पिछले तीन वर्ष से छोड दिया था तब से बहन अपने बच्चो के साथ हमारे घर कल्याणपुर रह रही है एवं इसी बीच बहन ग्वालिन बाई ग्राम चिमागोदी के राजा राम साहू के पास चली गई थी जिसे राजा राम साहू ने घोटिया रोड कवर्धा मे किराये के मकान में रखा था l बहन अपने पति लुकेश साहू से अपने व बच्चो के लिए भरण पोषण हेतु कवर्धा कोर्ट में नालिस किया था जिस पर कोर्ट द्वारा तीनो बच्चो के नाम पर 4500 रूपये मासिक खर्च आदेश दिया था जिसका पैसा समय-समय पर लुकेश साहू कोर्ट में जमा करता था। अठारह जुलाई को भरण पोषण का पैसा लेने बहन ग्वालिन स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 09 जे क्यू 9044 से कवर्धा गई थी जो वापस घर नही आई है। मामले के गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ  अधिकारियो को अवगत कराकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एवं अति. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार , पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के दिशा निर्देशन मे स.लोहारा प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा संदेहियो राजा राम साहू पिता मनोहर साहु उम्र 26 वर्ष और लुकेश साहु पिता नजरू साहु उम्र 29 वर्ष निवासी चिमागोदी थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को तकनीकी साक्ष्य – उनके मोबाइल लोकेशन, आईपीडीआर, सीडीआर के आधार पर थाना तलब कर कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि दोनो ग्वालिन बाई साहु से तंग आकर उससे छुटकारा पाना चाह रहे थे जिसके लिये लगभग एक महीने से प्लान बना रहे थे।‌ इस बीच राजाराम ने 04 बार और लुकेश ने 01 बार दृश्यम फिल्म देखा ताकि हत्या कर शव को ठिकाना लगा कर पुलिस से बचा जा सके l अंत में दोनो आरोपियों ने 19 जुलाई को पुर्वनियोजित मंशा से एक राय होकर षडयंत्रपुर्वक ग्वालिन बाई साहू को घानीखुटा घाट के जंगल में ले जाकर उसके साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दफ़ना दिये। आरोपियों के निशानदेही पर मृतिका के शव को और आरोपियों के मेमोरेंण्डम कथनानुसार उनके निशानदेही पर अलग –अलग जगहो से  घटना मे प्रयुक्त एक मोटर सायकल आरोपी लुकेश के घर से , शव को दफनाने मे उपयोग किये एक गैती एंव एक फावडा कस्तूरबा स्कूल के पास नाले से , कर्रानाला बैराज पानी अंदर से मृतिका का लाल रंग का स्कूटी चाबी साहित , मृतिका का साड़ी घाटनस्थल के पास से, मृतिका द्वारा पहने गये सोने चांदी के जेवर को अरोपियों के गांव के पास मुड़घुसरी रोड के किनारे बिजली के खंभे के पास मिट्टी खोदकर निकल कर पेश करने पर बरामद किया गया । आरोपीगण राजा राम साहू पिता मनोहर साहु उम्र 26 वर्ष और लुकेश साहू पिता नजरू साहु उम्र 29 वर्ष साकिनान चिमागोदी थाना कवर्धा जिला कबीरधाम का कृत्य अपराध धारा – 103(1), 61(2)(क), 238(ख) भारतीय न्याय संहिता का घटित करना पाये जाने से आरोपियो के विरूध्द थाना स. लोहारा मे अपराध क्रमांक 234/2024 कायम कर विवेचना मे लिया गया। आरोपियो के विरुद्ध धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सहसपुर लोहारा  पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही मे साईबर सेल प्रभरी निरीक्षक आशिष कंसारी , संतोष मिश्रा , सहसपुर लोहारा थानाप्रभारी निरीक्षक लालमन साव , सउनि. चंद्रकांत तिवारी, एफएसएल प्रभारी मोहन पटेल, सउनि. आशिष सिंह ,सउनि. बलदाउ भट्ट, एंव थाना स. लोहारा पुलिस स्टाप, साईबर सेल टीम , नगर सेना रेस्क्यू टीम , डाग स्कॉड टीम का कार्य सराहनीय एंव विशेष योगदान रहा।


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