रायपुर (गंगा प्रकाश)। कोयला घोटाले मामले की जेल में बंद आरोपिया निलबिंत महिला IAS रानू साहु की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका पर मंगलवार को ACB/EOW की विशेष कोर्ट में दोनो पक्षो की सुनवाई पुरी होने के बाद न्यायाधीश ने आज बुधवार तक फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के बाद सबसे पहले फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अपराध में संलिप्तता दर्शित होने के साथ ही जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके द्वारा मामले की जांच को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है, इसके आधार पर याचिका को निरस्त करना बताया है। आपको बता दे कि पिछले दिनो रानू साहु को ईडी मामले में दर्ज ECIR में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन रानू साहु ACB/EOW की न्यायिक रिमांड में जेल में बंद होने के कारण रानू साहु को जेल में रहना पडेगा।
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