अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

कोरबा (गंगा प्रकाश)। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही करते हुये वयस्क लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। 

                                                                       इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा वर्मा ने अरविन्द तिवारी को बताया प्रार्थिया ने गत दिवस 01 नवम्बर को मानिकपुर पुलिस चौकी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करायी कि घटना दिनांक 03 मई 2024 के पूर्व से लगातार आरोपी शुभम निर्मलकर के द्वारा इसे पत्नि बनाने का झांसा देकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। यह उसे विवाह करने के लिये बोलने पर शादी के लिये मना कर दिया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक – 661/2024 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गम्भीरता को पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भापुसे) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय यू०बी०एस० चौहान (रा०पु०से०) एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा भूषण एक्का (रा०पु० से०) को अवगत कराया या। वरिष्ठ अधिकारियों के प्राप्त निर्देश पर विवेचना कार्यवाही कर आरोपी की पतातलाश हेतु क्षेत्र में मुखबिर को सक्रिय किया गया। मुखबिर से प्राप्त सूचना जानकारी के अनुसार कृष्णानगर कोरबा से रेड कार्यवाही कर अभियुक्त शुभम निर्मलकर को हिरासत में लिया जाकर विधिवत कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से मानिकपुर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक एम०बी० पटेल थाना प्रभारी कोतवाली एवं मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल के कुशल मार्गदर्शन में किया गया , जिसमें उनि अमर जायसवाल , आरक्षक हितेश राव , प्रदीप राठौर , संजय रात्रे और संजय सिंह का सराहनीय योगदान रहा। 

गिरफ्तार आरोपी –

शुभम निर्मलकर पिता मनोज कुमार निर्मलकर उम्र-24 वर्ष निवासी कृष्णानगर हनुमान मंदिर के सामने चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा (छत्तीसगढ़ )


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