गरियाबंद/फिंगेश्वर (गंगा प्रकाश)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं राजिम-फिंगेश्वर अनुविभाग की एसडीएम अर्पिता पाठक द्वारा आदेश जारी किया गया है कि निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्त की तिथि 6 जून 2024 के कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया कि पात्रतानुसार तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें भोजन व्यवस्था नहीं कि जाएगी। उन्होंने कहा कि ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा तथा किए गए काल की निर्धारित राशि तुरंत प्राप्त कर ली जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता ठहरने का प्रयोजन इत्यादि का सभी ब्यौरा अंकित किया जाएगा। एक रजिस्टर रखा जाएगा जिनमें आगंतुक का नाम, पता, मोबाईल नंबर इत्यादि का समस्त ब्यौरा अंकित किया जाएगा। एसडीएम अर्पिता पाठक ने कहा कि जब कभी भी प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय और अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस, ऑफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। कक्षों के आरक्षण में प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी प्राथमिकता दी जाएगी।
शासकीय अथवा अर्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस में नहीं कर सकेंगे राजनैतिक गतिविधियॉ
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