छुरा (गंगा प्रकाश)। लोक आस्था सेवा संस्थान गरियाबंद के द्वारा पीएचएफ के सहयोग से संस्था प्रमुख हेमनारायण मानिकपुरी एवं डायरेक्टर लता नेताम के मार्गदर्शन में शासकीय कचना धुरवा कॉलेज छुरा के छात्र छात्राओं को कोऑर्डिनेटर तुलेश्वर साहू ने बच्चो से संबंधित कानून के बार में जानकारी देते हुए बताया की 18 वर्ष कम उम्र के किसी बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है या करने का प्रयास किया गया तो पॉक्सो कानून के अंतर्गत आते है। यह कानून बच्चो को लैंगिक हमले, बलात्कार, छेड़छाड़, पोर्नोग्राफी और अश्लील चित्र व साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है । शादी का सीजन आने से जिला में बाल विवाह होने की संभावना होती जिसके लिए हमे सजग रहना है अगर कोई बाल विवाह करता है तो इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर दे सकते है कानून के अनुसार लड़की का विवाह के लिए सही उम्र 18 वर्ष से अधिक वा लड़का के लिए 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए अगर इससे कम उम्र में विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो 1 लाख जुर्माना तथा 2 साल का सजा या दोनो से दंडित किया जा सकता है । समाज में महिला पुरुष में समानता लाने के लिए जेंडर जैसे विषय पर चर्चा किया गया की यह समाज की देन है जिसका संबंध सत्ता से है जो समय, पद, स्थान एवं संख्या के आधार पर बदलते रहता है। समाज में पुरुष की अपेक्षा महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रतिबंध है , घर पर लड़का और लड़की को अलग अलग परवरिश दिया जाता है, लड़की है तो खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना आदि और लड़का को खेलना, घूमना आदि जिसके कारण भेदभाव उतपन्न होते है,सभी छात्रो को समाज मे बदलाव लाने हेतु प्रेरित किया गया। यूनिसेफ से राहुल कश्यप ने छात्राओं को महावारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित वीडियो दिखाकर जागरूक किया गया । इसी तरह गरियाबंद एवं छुरा के कॉलेज एवं हाई व हायर सेकेण्डरी सकूल में जानकारी दे कर जागरूक किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसर डॉ विनीत साहू व स्टॉफ तथा छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे।
शासकीय कचना धुरवा कॉलेज छुरा के छात्र छात्राओं को संबंधित कानून के बार में जानकारी दी
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