छुरा(गंगा प्रकाश):-गरियाबंद जिला के विकासखंड छुरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरकड़ा में पैरी नदी से रेत का अवैध उत्खनन पिछले 2 माह से में 3 चैन माउंटेन मशीन से चल रहा है। ग्राम सरकड़ा में पैरी नदी पर दो खदान स्वीकृत है पर माफियाओं द्वारा स्वीकृत एरिया से बाहर की खुदाई की जा रही है। तथा बिना पिटपास, बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से गाड़ियों को ओवरलोड करके भेजा जा रहा है जिससे शासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और ओवरलोड लोडिंग से दुर्घटना होने की आशंका है। पैरी नदी हमारे जिले की जीवन दायी नदी है जिसका अस्तित्व खतरे में है नदी तट से एक बहुत बड़ा नर्सरी भी जहाँ पर अवैध उत्खनन जोरो से जारी है बरसात के मौसम जड़ का कटाव होने से नर्सरी का स्वरूप भी नष्ट होने के कगार पर है जिससे आने वाले समय में पर्यावरण को बहुत नुकसान होने की संभावना है। जैसा  की माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एन.जी.टी. छत्तीसगढ़ गौण- खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) अधिनियम, 2019 और राज्यशासन के नियमानुसार रेत का उत्खनन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही करना है, बिना रॉयल्टी किसी भी गाड़ी को लोड नहीं करना है परंतु ग्राम सरकड़ा में रातों- रात बिना रॉयल्टी के 3 चैन माउंटेन मशीन से चिन्हांकित एरिया से बाहर अवैध रूप से उत्खनन कर बिना रॉयल्टी पर्ची के गाड़ियों को लोड करके भेजा जा रहा है। रेत माफियाओं द्वारा चिन्हांकित एरिया में लगे खंभे को निकाल दिया गया है ताकि अवैध जगह उत्खनन किया जा सके। 

बीते कुछ महीनों से सरकड़ा रेत खदान में रात के अंधेरे में पूरी रात पैरी नदी का सीना छलनी कर रातों रात रेत निकाल रहे है जो दिन में तो मजदूरों से दिखावे के लिए हाइवा गाड़ी में रेत लोड करवाते है फिर रात होते ही सैकड़ो ट्रीप रेत राजधानी तक पहुँचा देते है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं ग्रामवासियों में कलेक्टर महोदय जी से जन चौपाल में ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की एवं अवैध उत्खनन बंद करने की मांग की है साथ ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) अधिनियम, 2019 के तहत तीनो चैन माउंटेन मशीन शील कर अवैध रूप से चिन्हांकित एरिया से बाहर किये गए उत्खनन का राजस्व विभाग के पटवारी से नाप करा करके प्रति घनमीटर के दर से जुर्माना लगाते हुए कड़ी से कड़ी उचित कार्यवाही कर दोनों खदानों के एरिया को चिन्हांकित कराकर खंभा लगाए ताकि आने वाले समय मे स्वीकृत एरिया में ही उत्खनन हो और खदान का संचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक स्थानीय मजदूरों द्वारा कराया जाना चाहिए और प्रत्येक गाड़ियों का रॉयल्टी पर्ची काटा जाना चाहिए। ये सभी मांग की है और साथ ही साथ ग्राम- सरकड़ा में अवैध उत्खनन बंद नहीं कि गयी और उचित कार्यवाही नहीं किया गया तो आने वाले समय मे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गयी है। ज्ञापन देने वाले में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉ योगिराज माखन कश्यप, भाजयूमो जिला स्थायी आमंत्रित सदस्य विरेन्द्र कुमार साहू, तोरण सागर जिला उपाध्यक्ष भाजयूमो, प्रतीक तिवारी जिला मंत्री, आनंद ठाकुर मंडल अध्यक्ष, राज डे महामंत्री, संजू साहू महामंत्री सहित अन्य ग्राम वासी उपस्थित रहें।


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