स्थानांतरण आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई: छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 मार्च को 11 अधिकारियों को एकपक्षीय कार्यमुक्त किया…

 

रायपुर (गंगा प्रकाश)। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को 26 मार्च 2025 को एकपक्षीय कार्यमुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने स्थानांतरण आदेश के बावजूद अब तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था।

सरकार के सख्त निर्देश :

 महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को 27 मार्च 2025 तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा, उनके खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला :

 गौरतलब है कि शासन ने 3 जनवरी, 17 जनवरी और 23 जनवरी 2025 को इन अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद, इन अधिकारियों ने समय पर अपनी नई जिम्मेदारियां नहीं संभालीं। शासन ने 25 नवंबर 2024 को जारी अपने परिपत्र का हवाला देते हुए, 26 मार्च को सभी को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया।

सख्ती का संकेत :

 इस आदेश से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब ट्रांसफर नियमों की अवहेलना को लेकर सख्त रूख अपना रही है। शासन के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आगे भी सरकार ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। अब देखना होगा कि प्रभावित अधिकारी इस आदेश के बाद क्या रुख अपनाते हैं।

WhatsApp Facebook 0 Twitter 0 0Shares
Share.

About Us

Chif Editor – Prakash Kumar yadav

Founder – Gangaprakash

Contact us

📍 Address:
Ward No. 12, Jhulelal Para, Chhura, District Gariyaband (C.G.) – 493996

📞 Mobile: +91-95891 54969
📧 Email: gangaprakashnews@gmail.com
🌐 Website: www.gangaprakash.com

🆔 RNI No.: CHHHIN/2022/83766
🆔 UDYAM No.: CG-25-0001205

Disclaimer

गंगा प्रकाश छत्तीसगढ के गरियाबंद जिले छुरा(न.प.) से दैनिक समाचार पत्रिका/वेब पोर्टल है। गंगा प्रकाश का उद्देश्य सच्ची खबरों को पाठकों तक पहुंचाने का है। जिसके लिए अनुभवी संवाददाताओं की टीम हमारे साथ जुड़कर कार्य कर रही है। समाचार पत्र/वेब पोर्टल में प्रकाशित समाचार, लेख, विज्ञापन संवाददाताओं द्वारा लिखी कलम व संकलन कर्ता के है। इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक की कोई जवाबदारी नहीं है। न्यायिक क्षेत्र गरियाबंद जिला है।

Ganga Prakash Copyright © 2025. Designed by Nimble Technology

You cannot copy content of this page

WhatsApp us

Exit mobile version