आबकारी एक्ट के तहत आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी 

जांजगीर चांपा (गंगा प्रकाश) – अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार कार्यवाही करने की अगली कड़ी में अकलतरा पुलिस ने 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत् कार्यवाही करते हुये पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

       इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अकलतरा थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट ने अरविन्द तिवारी को बताया आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि  ग्राम पोड़ीदल्हा निवासी हरप्रसाद निर्मलकर अपने कब्जे में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर अकलतरा़ पुलिस द्वारा दबिश देकर रेड कार्यवाही किया गया। जहॉ आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आब. एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी हरप्रसाद निर्मलकर (उम्र 35 वर्ष) निवासी पोड़ीदल्हा के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब 30 लीटर बरामद कर अकलतरा पुलिस ने आरोपी को आज न्यायलय में पेश किया गया ,  जहॉ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक लखेश केंवट के नेतृत्व में किया गया। जिसमें उनि जी.एल.चंद्राकर , प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत कश्यप , महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले , आरक्षक सुकृत जांगड़े एवं बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।

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